गाय के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष का सश्रम कारावास
ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । हैवानियत की इंतेहा को पार कर अपनी काम पिपाशा को शांत करने के लिए एक मूक पशु गाय के साथ कुकृत्य करने वाले युवक को न्यायालय ने 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई ।
अपर लोक अभियोजक बद्री विशाल गुप्ता द्वारा बताया गया कि न्यायालय राजकुमार वर्मा, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा थाना सिलवानी के सत्र प्रकरण धारा 377 भादवि में निर्णय पारित करते हुए आरोपी फूलसिंह पिता अशोक आदिवासी निवासी ग्राम सियरमऊ को गाय के साथ कुकर्म करने के अपराध में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपए के जुर्माने से दंडित किया है।
शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक बद्री विशाल गुप्ता के मुताबिक दस मार्च 22 को ग्राम सियरमऊ मे माखनलाल साहू के घर में बंधी ग्यावन गाय के साथ आरोपी ने उसके चारों पैर बांधकर नग्न अवस्था में अप्राकृतिक कृत्य किया। गाय के रमहाने की आवाज सुनकर पड़ोसी ने फूलसिंह को गाय के साथ कुकर्म करते देखा और उसकी वीडियो बना ली, इसके बाद उसने सूचना देकर माखनलाल साहू, विक्रम शाह, जालम साहू और बृजेश साहू को बुलाया मौके पर सभी ने आरोपी को देखा घटना की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध होने के बाद रसायनिक परीक्षण हेतु गाय से स्त्राव व अन्य वस्तुओं को भेजा गया जाँच मे एफएसएल रिपोर्ट से भी आरोपी कि वीर्य पाए जाने की पुष्टि हुयी। पशु चिकित्सक व अन्य साक्षियों ने न्यायालय में घटना के समर्थन में साक्ष्य दी, न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 377 भादवि में दोषी पाकर 10 वर्ष के कठोर कारावास एंव पांच हजार रूपए का अर्थदण्ड भी लगाया। न्यायालय ने अपने निर्णय में लिखा है कि आरोपी का कृत्य घृणित है इस कारण उसपे न्यायालय द्वारा कोई सहानुभूति किया जाना समाज एव न्यायहित में उचित प्रतीत नई होता। सजा के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।



