मध्य प्रदेश

ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध, मांस मछली खुले में विक्रय के संबध में बैठक का आयोजन

रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान । धार्मिक स्थलों एवँ अन्य स्थानों में ध्वनि विस्तारक एवँ लाउड स्पीकर, डीजे के प्रयोग पर नियंत्रण हेतु धर्म गुरुओं की बैठक का आयोजन ग्राम पंचायत सिलौंड़ी भवन में नायाब तहसीलदार दिनेश आसाठी, सरपंच, पंचो संतोष कुमार, उपसरपंच राहुल राय ,चौकी प्रभारी मुन्नालाल करण, सचिव कुंज बिहारी के सानिध्य में हुई । जिसमें शासन के निर्देश की जानकारी धर्मगुरुओं को दी गयी सभी लोग ने अपनी सहमति दी । इसके बाद दूसरी बैठक मांस मछली का व्यापार करने वालों के संबंध में हुई। नायाब तहसीलदार दिनेश आसाठी ने बताया कि अब से खुले में मांस मछली विक्रय पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा और मांस मछली बेचने वालों को पंचायत से लायसेंस लेकर पंचायत द्वारा निर्धारित स्थान पर दुकान लगना होगा। शासन के नियमों के विरुद्ध खुले माँस मछली बेचेंगे उसके विरूद्ध जरूर करवाई होगी।

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