क्राइम

रेप के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा 24 हजार रूपए का अर्थदंड

ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
रायसेन । रायसेन में एक 12 वर्षीय किशोरी के साथ उसके ही घर में विवाहित आरोपी द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में न्यायाधीश राजीव राव गौतम ने आजीवन कारावास की सजा और 24 हजार रुपए का अर्थ दंड से दंडित किया है।
शासन की ओर से डीपीओ विशेष अभियोजक भारती गेडाम, एवं एडीपीओ किरण नंद किशोर ने पैरवी कर मजबूती के साथ पक्ष रखा और विभिन्न न्याय दृष्टांतों का हवाला दिया।
अभियोजन के मुताबिक 26 मार्च 2023 को आरोपी शिवराज रायसिक ने किशोरी को डरा धमका कर उस वक्त दुष्कर्म किया। जब वह घर पर अकेली थी।
दुष्कर्म करने के बाद आरोपी ने बालिका को जान से मारने की धमकी भी दी। पीड़ित बालिका ने अपनी नानी और माता-पिता को पूरा घटनाक्रम बताया। इसके बाद बाड़ी थाने पहुंच कर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने डीएनए परीक्षण भी करवाया था। जिसमें आरोपी के विरुद्ध डीएनए परीक्षण भी पॉजिटिव पाया गया। इन सभी सबूतों के आधार पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के विशेष न्यायाधीश राजीव राव गौतम ने आरोपी शिवराज रायसिक उर्फ शिब्बे पुत्र गुरदीप उर्फ गुड्डू रायसिक निवासी रतनपुर थाना बाड़ी को आजीवन कारावास व 24 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई ।

Related Articles

Back to top button