क्राइम
सोते समय तलवार से नृशंस हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

ब्यूरो चीफ भगवत सिंह लोधी
दमोह । न्यायालय सुनील कुमार, एडीजे द्वितीय हटा की अदालत ने सत्र प्रकरण क्रमांक 70/21 थाना कुम्हारी (अपराध क्रमांक- 127/21) धारा 302 भादवि, 25(1बी)(बी) आर्म्स एक्ट आरोपी सूरत सींग आदिवासी ग्राम मझौली, थाना- कुम्हारी निवासी को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 5000 रूपये का अर्थदंड व धारा 25(1बी)(बी) आर्म्स एक्ट में 2 वर्ष का कारावास एवं 500 रुपये का अर्थदंड का फैसला सुनाया है। विचारण उपरांत अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं लिखित व मौखिक तर्कों के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी सूरत सींग आदिवासी को सजा सुनाई गई. कैलाश चंद पटैल, प्रभारी जिला लोक अभियोजन अधिकारी दमोह के मार्गदर्शन में अभियोजन की ओर से पैरवी उमेश सोनी, विशेष लोक अभियोजक हटा द्वारा की गई ।उक्त प्रकरण चिन्हित, जघन्य एवं सनसनीखेज श्रेणी का मामला था।



