अमानक मावा तथा पेड़ा का निर्माण, संग्रहण और विक्रय करने पर होटल पंचवटी पर लगाया गया 15 हजार रू जुर्माना

रायसेन । अमानक स्तर का खाद्य पदार्थ मावा तथा पेड़ा का निर्माण, संग्रहण तथा विक्रय करने पर अपर कलेक्टर आदित्य रिछारिया द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता अरूण ठाकुर प्रतिष्ठान पंचवटी होटल गैरतगंज पर 10 हजार रूपए तथा लायसेंसधारक दीपक सिंह पर पॉच हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। संबंधितों को सात दिवस में जुर्माना राशि स्टेट बैंक में चालान के माध्यम से जमा कराते हुए चालान की प्रति न्यायालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं।
उल्लेखनीय है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती सुषमा पथरोल द्वारा द्वारा 27 अक्टूबर 2021 को गैरतगंज में सागर-भोपाल मेन रोड स्थित खाद्य कारोबारकर्ता अरूण ठाकुर के प्रतिष्ठान पंचवटी होटल की जॉच की गई थी। जॉच के दौरान खाद्य कारोबारकर्ता को प्रतिष्ठान से अमानक खाद्य पदार्थ मावा एवं पेड़ा का निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत दण्डनीय कार्यवाही हेतु प्रकरण अपर जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अपर जिला मजिस्ट्रेट तथा एडीएम आदित्य रिछारिया ने खाद्य कारोबारकर्ता अरूण ठाकुर को अमानक खाद्य पदार्थ मावा एवं पेड़ा का निर्माण, संग्रहण एवं विक्रय करने का दोषी पाते हुए 10 हजार रूपए लगाया गया है। साथ ही लायसेंसधारी दीपक सिंह प्रतिष्ठान पंचवटी होटल गैरतगंज पर पॉच हजार रूपए का जुर्माना लगाया गया है। संबंधितों को सात दिवस में जुर्माना राशि चालान के माध्यम से जमा कराने के आदेश दिए गए हैं। सात दिवस में जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर भू-राजस्व बकाया के रूप से राशि वसूल की जाएगी। साथ ही जुर्माना राशि जमा नहीं होने तक अनुज्ञप्ति निलंबित रहेगी।



