मध्य प्रदेश

मगरमच्छ की शिकार मृत महिला मालतीबाई के पति को 8 लाख रूपये स्वीकृति आदेश पारित

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
दमोह । वन परिक्षेत्र दमोह अंतर्गत ग्राम कनियाघाट पटी तहसील दमोह ब्यारमा नदी के बड़ाघाट/सामूघाट में वन्यप्राणी मगरमच्छ द्वारा मालती बाई को जबड़े में पकड़ कर ले जाने से ग्राम जरूवा में नदी किनारे मालती बाई मृत अवस्था में पाई गई। प्रकरण में वन विभाग द्वारा कार्यवाही करते हुये मृत महिला के पति आवेदक मेघराज सींग लोधी को राज्य शासन के निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति जनहानि के तहत राशि 8 लाख रूपये स्वीकृति आदेश पारित किया गया है, भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।
घटना की जानकारी प्राप्त होते ही वन मंडल अधिकारी ईश्वर जरांडे के मार्गदर्शन में जॉच अधिकारी उप वनमंडल अधिकारी दमोह एमडी मानिकपुरी, विक्रम चौधरी वन परिक्षेत्र अधिकारी दमोह एवं प्रेमलाल अहिरवार उ.व.क्षे. पस दमोह पूर्व एवं अन्य वन स्टॉफ के द्वारा प्रकरण की जॉच मौका स्थल पर जाकर की गई। प्रकरण में पुलिस थाना नोहटा में प्राथमिक सूचना दर्ज कराई गई। उक्त घटना का पंचनामा एवं ग्राम पंचायत कनियाघाट पटी सरपंच द्वारा उक्त घटना के संबंध में प्रमाण पत्र तैयार गया।
ज्ञातव्य है वन परिक्षेत्र दमोह अंतर्गत ग्राम कनियाघाट पटी तहसील दमोह ब्यारमा नदी के बड़ाघाट/सामूघाट में 11 जुलाई को सुबह लगभग 7:30 बजे मालती बाई उम्र 50 वर्ष पति मेघराज सींग लोधी निस्तार करने के बाद ब्यारमा नदी में हाथ धो रही थी, तभी अचानक ब्यारमा नदी में से वन्यप्राणी मगरमच्छ मालती बाई को जबड़े में पकड़ कर ले गया। लगभग समय 9:30 बजे नदी के उस पार ग्राम जरूवा में नदी किनारे मालती बाई मृत अवस्था में पाई गई।

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