मध्य प्रदेश
अनुपयोगी, मोटर नहीं डले हुए और बोर केप नहीं लगे हुए बोरवेल को लोहे के मजबूत ढक्कन/केप से मजबूती के साथ बंद करने के आदेश
रिपोर्टर : नीलेश पटेल
रायसेन।अनुपयोगी एवं खुले नलकूप/बोरवेल में बच्चों के गिरने से जुड़े तथ्य संज्ञान में आने पर अरविंद दुबे द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले की सीमा के तहत ऐसे बोरवेल जो उपयोग में नहीं आ रहे हैं, जिन बोरवेल में मोटर नहीं लगा है और जिसमें बोर केप नहीं हुआ है ऐसे बोरवेल के मकान मालिक/किसान/संस्था को उक्त बोरबेल को लोहे के मजबूत ढक्कन/केप से नट बोल्ट की सहायता से साथ में बंद करने के आदेश दिए गए हैं। यह अस्पष्ट प्रभाव से प्रभावशील होगा। इस आदेश का उल्लंघन भादवि की धारा 188 के तहत दंडनीय होगा।



