क्राइम

38 लोगों को एक साथ उम्रकैद : 6 लोगों की हत्या के मामले में 13 साल बाद फैसला; दो परिवारों में हुई थी खूनी झड़प

रिपोर्टर : तारकेश्वर शर्मा
विदिशा । विदिशा जिले के बहुचर्चित बबचिया हत्याकांड में 38 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा मिली है। इन सभी पर एक हजार से लेकर साढ़े 12 हजार रुपए तक का जुर्माना भी लगाया गया है। मामले में करीब 13 साल बाद शनिवार को गंजबासौदा में प्रथम जिला सत्र न्यायाधीश एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद कुमार शर्मा ने फैसला सुनाया। इसके बाद सभी दोषियों को दो वाहनों से भोपाल सेंट्रल जेल पहुंचा दिया गया।
विदिशा के थाना शमशाबाद इलाके के बबचिया गांव में 3 फरवरी 2011 को दो मुस्लिम परिवारों के बीच खूनी झड़प हुई थी। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी।
फैसले के बाद दोषियों को भोपाल सेंट्रल जेल ले जाते पुलिसकर्मी।
54 लोगों ने की थी एक ही परिवार के 6 की हत्या
फरियादी मुराद खान की शिकायत पर दर्ज एफआईआर के मुताबिक, 3 फरवरी 2011 को बबचिया गांव में रहने वाले काले खान और शाहबुद्दीन खान के परिवारों में झगड़ा हो गया। इस दौरान काले खान गुट के 54 लोगों ने तलवार, फर्सी, लाठियों से दूसरे पक्ष के लोगों के साथ मारपीट की थी। फायरिंग भी की गई। इसमें शाहबुद्दीन पिता गनीम खान, रहीस पिता गनीम खान, अरमान पिता मुराद खान, अजीम पिता मुराद खान, आसिफ पिता शाहबुद्दीन खान और बसरुद्दीन पिता जलाल खान की मौत हो गई थी। अन्य लोगों को गंभीर चोटें आई थीं।
फैसला सुनने गंजबासौदा न्यायालय परिसर में बड़ी संख्या में दोनों पक्ष के लोग इकट्‌ठा हुए।
फिल्मी स्टाइल में भिड़े दोनों परिवार
बबचिया गांव में काले खान और शाहबुद्दीन खान के परिवारों के बीच लंबे समय से चुनावी रंजिश चली आ रही थी। रिश्तेदारों ने बताया कि दोनों पक्षों ने रोज-रोज की लड़ाई से परेशान होकर एक बार में ही आर या पार का फैसला करने का मन बनाया।

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