छेड़छाड़ करने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को एक वर्ष के कारावास की सजा

रायसेन । रायसेन जिले थाना सलामतपुर क्षेत्र अंतर्गत सरार गांव के आरोपी विशाल मीणा पुत्र कमल सिंह मीणा उम्र 25 वर्ष को छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्षराज दुबे द्वारा आरोप में दोषसिद्ध पाए जाने पर आईपीसी की धारा 354 के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 456 के अंतर्गत 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 600 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इस प्रकरण में राज्य की ओर से किरण नंदकिशोर सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी जिला रायसेन द्वारा पैरवी की गई।
प्रकरण का संक्षेप में विवरण की जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी शारदा शाक्या ने बताया कि फरियादी कलाबाई भील ने महिला थाना पर जाकर लिखित शिकायत की कि वह ग्राम सरार में रहती है एवं घरेलू काम एवं मजदूरी करती है। 13 जून 2018 को वह अपने मकान की छत पर खाना खाकर लेटी थी। उसी समय रात्रि लगभग 10 बजे उसके गांव का विशाल मीणा चुपचाप से उसके मकान की छत पर सीढ़ी से बढ़कर उसके पास आकर बुरी नीयत से उसे पकड़कर झूमाझटकी कर उसका पोलका फाड़ दिया। वह चिल्लाई तो विशाल उसे जान से खत्म करने की धमकी देता भाग गया। उसके पति एवं लड़का सोनू मुकेश व पड़ोस वाले आ गये थे। रात्रि में साधन ना होने तथा विशाल के डर से रिपोर्ट करने नहीं आई। उसके पति सौत रेशम बाई के साथ थाने में रिपोर्ट लिखाने आई है। फरियादिया की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना सलामतपुर में अंतर्गत धारा 354, 456, 506 आईपीसी के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी एवं प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।



