मध्य प्रदेश

पंजीकृत वाहनों में एचएसआरपी लगाए जाने संबंधी वाहन विक्रेताओं की बैठक 12 जनवरी को

रायसेन। मोटरयान नियमों के अनुसार समस्त प्रकार के वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट (एचएसआरपी) लगाई जाना आवश्यक है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा दिनांक 11 जुलाई 2023 को दिए गए निर्देश अनुसार मध्यप्रदेश में समस्त वाहनों पर 6 माह में अनिवार्य रूप से एचएसआरपी लगाए जाने की कार्यवाही पूर्ण की जाना है। इसके पालन में परिवहन आयुक्त द्वारा 15 जनवरी 2024 के पश्चात वाहनों पर एचएसआरपी नहीं लगे होने पर उनके विरूद्ध चालानी एवं दण्डात्मक कार्यवाही किए जाने हेतु पुलिस और परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया है। जिला परिवहन अधिकारी द्वारा इस संबंध में जिले के सभी वाहन विक्रेताओं (डीलर्स) की 12 जनवरी 2024 को दोपहर 3 बजे जिला परिवहन कार्यालय में बैठक आयोजित की गई है।

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