क्राइम

नाबालिग के साथ छेडछाड के आरोपी को सश्रम कारावास

ब्यूरो चीफ: शब्बीर अहमद
बेगमगंज । थाना सुल्तानगंज अंतर्गत ग्राम सुनवाहा में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 7/8 में निर्णय पारित करते हुए अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राजकुमार वर्मा द्वारा आरोपी अज्जू उर्फ अजेंद्र दांगी पिता रामजी दांगी आयु 19 साल निवासी ग्राम सुनवाहा थाना सुल्तानगंज को दोषी पाते हुए धारा 354 भादवि में 03 वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपए का अर्थदंड एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 9) एम)/10 में पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी एजीपी धीरेन्द्र सिंह गौर द्वारा की गई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि
पीडिता ने अपने नाना-नानी के साथ थाना सुल्तानगंज आकर जुबानी रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने नाना-नानी के यहां रहती है तथा सुनवाहा में ही कक्षा 5 वीं में अध्ययनरत है। जब वह दोपहर 3 बजे अपने नाना के घर से कोचिंग जा रही थी तब आरोपी अज्जू द्वारा उसे रास्ते में रोककर मोटर साईकिल पर यह कह कर बैठा लिया की कोचिंग छोड़ दूंगा तथा थोडी दूर जाकर उसके साथ झाडियों में ले जाकर छेडखानी करने लगा तथा लोगों को आता देख वह मौके से भाग गया और कह गया कि किसी को बताया तो तुझे और तेरे परिवार को जान से खत्म कर दूंगा। उक्त घटना को पीडिता द्वारा अपने नाना-नानी को बताया तब जाकर
पीडिता ने अपने नाना- नानी के साथ थाना सुल्तानगंज जाकर रिपोर्ट पर दर्ज कराई। बाद विवेचना अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। सुनवाई के दौरान आए साक्ष्य एवं विभिन्न न्याय दृष्टांतों को ध्यान में रखे हुए न्यायाधीश राजकुमार वर्मा के द्वारा आरोपी के विरूद्ध आरोप सिद्ध पाए जाने पर उसे भादवि की विभिन्न धाराओं में उक्त सजा से दंडित किया है।

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