सूअर मार बम्ब से गाय का जबड़ा, गला हुआ नष्ट, तड़प भूख से परेशान बेजुबान

गोसलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पुरानी टिकरिया का मामला
ब्यूरो चीफ : मनीष श्रीवास
जबलपुर। जबलपुर जिले ग्रामीण क्षेत्र में एक बार फिर से बेजुबान गाय सूअर मार बम्ब का शिकार हो गई हैं। इस घटना से गाय का जबड़ा एवं मुख पूरी तरह नष्ट हो गया हैं। जिससे गाय अब न तो खा पी सकती हैं न ही रमा सकती हैं। जिस ने भी गाय को इस हालात में देखा वह दंग रह गया।
पीड़ित परिवार के व्यक्ति ने गोसलपुर थाना में दर्ज कराई रिपोर्ट – थाना गोसलपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार बताया गया कि 29/04/2025 को टिकरिया पुरानी ग्राम निवासी राजकुमार पटेल पिता नारायण प्रसाद ने लिखित रूप से आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई है। आवेदन कर्ता की शिकायत पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध मामल दर्ज कर घटना की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई हैं। जो भी अपराधी होगा उसे पशु अधिनियम की धारा के तहत कार्यवाही की जाएंगी।
ग्राम पुरानी टिकरिया निवासी किसान ने बताया कि ग्राम टिकरिया में मेरी 30 डिसमिल का खेत है पानी की अधिक समस्या को लेकर केवल गेंहू की ही फसल होती हैं। बाकी समय खेत खाली पड़ा रहता है। साथ ही ग्राम के मवेशी चरते हैं। खेत में अज्ञात लोगों के द्वारा मटके जमीन में गड़ाकर अवैध शराब का निर्माण किया जाता हैं। 28 अप्रैल को जब मेरी गाय खेत में चारा चरने गई थीं। उसी दौरान खेल में सूअर मार बम्ब से गाय का जबड़ा गला फट गया हैं मेरी गाय तड़प भूख से अभी परेशान हैं । भविष्य में इस प्रकार की दुबारा घटना न हो सकें। उस को लेकर गोसलपुर थाना क्षेत्र में शिकायत दर्ज कराई गई हैं।
दंडनीय कार्यवाही की धारा –
गाय मारने पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 428 और 429 लगती है । धारा 428 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी पशु को मारता है या फिर उसे घायल करता है तो उसे दो साल तक की जेल या जुर्माना या दोनों हो सकता है। अतः धारा 429 के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी जानवर को मारता, जहर देता, या उसे अपंग करता है तो उसे 5 साल तक की सजा या जुर्माना व दोनों हो सकते हैं।
298-ए. गाय या उसके जैसे पशुओं का स्वेच्छा से वध या हत्या करना। – जो कोई स्वेच्छा से किसी गौवंशीय पशु चाहे वह पालतू हो या जंगली जैसे कि बैल, सांड, गाय या बछड़े का वध या हत्या करेगा। उसे दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दंडनीय होगा।



