मध्य प्रदेश

नए कानून की बारीकियां समझाने लगाया शिविर, स्कूली बच्चों के साथ लोगों को किया जागरूक

एसपी बोले- पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार
रिपोर्टर : मनीष यादव
टीकमगढ़ । देश और प्रदेश में 1 जुलाई से लागू हो रहे नवीन आपराधिक अधिनियम की जागरूकता के लिए सोमवार को शहर के उत्सव भवन में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें पुलिस अधिकारियों और कानून के विषय विशेषज्ञों ने नए कानूनों के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर एसपी रोहित काशवानी ने कहा कि नई प्रक्रिया के तहत काम करने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है।
एसपी ने बताया कि आज से देश भर में तीन नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। देश के आपराधिक कानून में पहली बार व्यापक परिवर्तन किए गए हैं। नए आपराधिक कानून की जानकारी के लिए आज जिले भर में जागरूकता शिविर लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि आईपीसी की जगह लेने जा रही भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं होंगी। आईपीसी में 511 धाराएं थी। काफी धाराएं घटा दी गई हैं। जबकि सीआरपीसी की जगह लेने जा रही भारतीय न्याय संरक्षण संहिता में 531 धाराएं होंगी।
सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं। इस तरह से इसकी धाराओं की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। उन्होंने बताया कि नए कानून की जागरूकता के लिए आज जिले के सभी थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ आम लोगों को नए कानून के बारे में जागरूक किया जा रहा है।
इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष अमित नुना, एसपी रोहित काशवानी, एडिशनल एसपी सीताराम ससत्या, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष अभय यादव, अश्वनी चढ़ार, देहात थाना प्रभारी रवि गुप्ता, सूबेदार उत्तम सिंह, यातायात प्रभारी कैलाश पटेल सहित बड़ी संख्या में शहर के लोग मौजूद रहे।

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