मध्य प्रदेश

आरटीओ, ट्रैफिक कार्रवाई से ऑटो चालकों ने जताई नाराजगी

कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर परिवहन विभाग, यातायात पुलिस की मनमानी की ज्ञापन सौंपकर की शिकायत
रिपोर्टर : शिवलाल यादव, रायसेन
रायसेन।
शहर में जिला परिवहन विभाग और सिटी ट्रैफिक पुलिस की संयुक्त चालानी करवाई जुर्माने की कार्रवाई से 17 ऑटो चालकों की धरपकड़ की कार्रवाई बाद में 15,16 और 18 हजार रुपये जुर्माना की कार्रवाई ने उन्हें चिंता में डाल दिया है।गुरुवार को दोपहर बाद ऑटो यूनियन शहर रायसेन के आटो चालक जिला परिवहन विभाग खरगावली रायसेन से मुलाकात करने पहुंचे। लेकिन बताया जा रहा है कि आरटीओ जगदीश भील ने न तो कोई मोहलत दी और न उनकी समस्या को सुना। जिससे इस मनमानी से परेशान सभी ऑटो चालक नाराज होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे को
आवेदन देकर गरीब आटो चालकों ने जुर्माना की रकम माफ करने की गुहार लगाई है। शुक्रवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान, परिवहन एवं राजस्व मंत्री गोविंद सिंह, स्वास्थ्य मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी, जिले के प्रभारी मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया को भोपाल बंगले पहुंचकर ज्ञापन सौंपेंगे।
ज्ञापन में ऑटो यूनियन रायसेन के इरफान बेग, आसिफ खान, अमर सिंह ठाकुर, रवि मालवीय, अमर सिंह ठाकुर मिस्टर श्रीवास्तव, शिवराज सिंह, रामस्वरूप आदि ने बताया कि यातायात पुलिस और जिला परिवहन विभाग के आला अफसरों की मनमानी पूर्ण द्वेष पूर्ण चालानी कार्रवाई जुर्माना पेनाल्टी से वह तंग आ चुके हैं। पिछले दो साल के कोरोना महामारी लॉ क डाउन से उनको भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उनकी बैंक फायनेंस की किस्तें पेनाल्टी की रकम साहूकारों से कर्ज लेकर चुकाना पड़ रहा है।कारोबार मंदा चल रहा है। ऊपर से आरटीओ जगदीश भील सिटी ट्रैफिक पुलिस के एएसआई जसवंत शर्मा की मनमानी कार्रवाई से वह परेशान हो गए हैं। उनके 17 सवारी आटो को जब्त कर 15,16 और 18 हजार रुपये की चालानी कार्रवाई की गई । जो कि सरासर गलत व अनुचित है। आटो चालकों का कहना है कि तत्कालीन कलेक्टर अशोक कुमार शाह ने रायसेन में चलने वाले सभी सवारी ऑटो अति गरीबी रेखा वाला पीले रंग का राशन कार्ड बनाकर इन आटो मालिकों चालकों को परमिट मुक्त संचालित करने के आदेश दिए हैं।लेकिन जबसे आरटीओ जगदीश भील, प्रायवेट बाबू एवं आरटीओ एजेंट बने सुधीर कुमार मिश्रा की मनमानी कारगुजारियां हद पार कर रही हैं। जबकि आरटीओ भील का कहना है कि परिवहन आयुक्त के आदेश हैं कि बस और आटो चालकों के दस्तावेजों बीमा फिटनेस और लायसेन्स न मिलने पर एक सप्ताह तक चैकिंग कर जुर्माना की कार्रवाई लगातार सुनिश्चित करें।
पड़ोसी जिला विदिशा में एक महीने की दी मोहलत….,
विदिशा जिले में भी जिला परिवहन विभाग, यातायात पुलिस ने सवारी आटो की धरपकड़ की कार्रवाई की गई। बाद में आरटीओ विदिशा ने समस्त सवारी आटो चालकों को हिदायत देकर आटो छोड़ दिए गए कि महीने भर में सभी दस्तावेज कम्प्लीट कर कागजी खानापूर्ति कर लें। फिर कमी मिली तो आटो जब्त कर दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। परिवहन आयुक्त के आदेश क्या सिर्फ रायसेन शहर में ही लागू हो ते हैं। विदिशा पड़ोसी जिले में फिर नियम आदेश फॉलो नहीं होते।

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