क्राइम

70 बल्क लीटर अवैध हाथभट्टी महुआ शराब और परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाईकिल राजसात

रिपोर्टर : शिवकुमार साहू

रायसेन । अपर कलेक्टर न्यायालय में जिला आबकारी रायसेन की ओर से प्रस्तुत प्रकरण की विवेचना उपरांत अपर कलेक्टर अभिषेक दुबे ने मप्र आबकारी अधिनियम संशोधन 2000 के अंतर्गत अवैध मदिरा के परिवहन में प्रयुक्त जप्तशुदा होंडा सीसी 110 मोटरसाइकिल बिना नम्बर वाली एवं मोटर साइकिल से जप्त 70 बल्क लीटर अवैध हाथभट्टी महुआ शराब अधिहरण/राजसात किए जाने के आदेश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि आबकारी उप निरीक्षक वृत बरेली द्वारा 30 अगस्त 2023 को गश्त के दौरान पारतलाई-चैनपुर मार्ग की पारतलाई बस स्टाप के पास खड़ होकर नाकाबंदी की गई। इस दौरान काले रंग की मोटरसाइकिल बाड़ी की ओर से पारतलाई बस स्टाप होते हुए चैनपुर की ओर मोटर साइकिल आती दिखाई दी। मोटरसाइकिल चालक वर्दीधारी स्टाफ को देखकर मौके पर मोटरसाइकिल पटककर भाग गया। उक्त मोटरसाइकिल होंडा सीसी110 की जांच के दौरान दोनों ओर टंगी केनो में 35-35 बल्क लीटर कुल 70 बल्क लीटर अवैध हाथभट्टी निर्मित महुंए की शराब पाई गई। जिसे विधिवत सीलबंद कर मय मोटरसाइकिल के कब्जा आबकारी लिया गया और जप्ती पंचनामा बनाकर अपराध क्रमांक 403/2023 पंजीबद्ध किया गया। जिला आबकारी अधिकारी की ओर से प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत होने पर आबकारी अधिनियम (संशोधन) 2000 के तहत जप्तशुदा होंडा सीसी110 मोटरसाइकिल बिना नम्बर वाली एवं मोटर साइकिल से जप्त 70 बल्क लीटर अवैध हाथभट्टी महुआ शराब अधिहरण/राजसात किए जाने के आदेश दिए गए हैं।

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