मध्य प्रदेश

चांदसी दवाखाना संचालक अर्जुन राय ने एसडीएम कोर्ट मैं दिया झूठा शपथ पत्र

रिपोर्टर : सतीश चौरसिया उमरिया पान।
उमरिया पान। अंधेरी बाग के पास फर्जी तरीके से संचालित चांदसी दवाखाना को पिछले दिनों एसडीएम ढीमरखेड़ा सपना त्रिपाठी के निर्देश पर गठित टीम द्वारा छापामार कार्यवाही कर सील कर दिया गया था और अर्जुन राय को सख्त हिदायत दी गई थी की दोबारा वह उक्त क्लीनिक का संचालन नहीं करें । इस मामले में एसडीएम ढीमरखेड़ा ने नोटिस जारी कर क्लीनिक संचालक के मामले में स्पष्टीकरण तलब किया गया था। नोटिस मिलने के बाद अर्जुन राय द्वारा नोटिस का जवाब लिखित रूप से नोटराइज शपथ पत्र मैं दिया गया है और उसके द्वारा उक्त नोटिस में बताया गया कि मैंने कभी भी उक्त क्लीनिक का संचालन नहीं किया गया और नाही भविष्य मैं दोबारा मेरे द्वारा उक्त क्लीनिक का संचालन किया जाएगा वही जब मौके पर जाकर देखा गया तो अर्जुन राय द्वारा मेडिकल की आड़ में इलाज करते हुए पाया गया पूरे मामले में जब एसडीएम ढीमरखेड़ा सपना त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि चांदसी दवाखाना संचालक अर्जुन राय के द्वारा एसडीएम कोर्ट मैं नोटराइस शपथ पत्र दिया गया है और उसमें इस बात का उल्लेख है कि उसके द्वारा कभी भी मरीजों का इलाज नहीं किया जाता था और नाही भविष्य मैं किया जाएगा लेकिन हकीकत कुछ और बयां कर रही है और शपथ पत्र देने के बाद भी अर्जुन राय द्वारा मेडिकल की आड़ में मरीजों का इलाज किया जा रहा है । जो गलत है क्योंकि उक्त क्लीनिक संचालक के पास चिकित्सा व्यवसाय से संबंधित कोई भी डिग्री नहीं है लिहाजा उसके द्वारा मरीजों का इलाज नहीं किया जा सकता है।
धारा 193 के तहत हो सकती है कार्यवाही
दवा खाना संचालक अर्जुन राय के द्वारा एसडीएम कोर्ट ढीमरखेड़ा मैं जो झूठा शपथ पत्र दिया गया है उसको लेकर अर्जुन राय पर भारतीय दंड विधान की धारा 193 के तहत कार्यवाही हो सकती है वही यदि उक्त शपथ पत्र झूठे पाए जाने पर 7 साल की सजा और असीमित जुर्माने का प्रावधान उक्त धारा मैं किया गया है।
इस संबंध में जब ढीमरखेड़ा एसडीएम सपना त्रिपाठी से बात की गई तो बताया की अर्जुन राय द्वारा एक नोटराइज शपथ पत्र कोर्ट में पेश किया गया है की मेरे द्वारा कभी भी इलाज नहीं किया जाता था और ना ही भविष्य में ऐसा किया जाएगा यदि उसके द्वारा शपथ पत्र की अवहेलना की जाती है तो नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

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