कोर्ट के स्थगन आदेश के बाद भी हो रहा निर्माण कार्य

रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान । मामला उमरियापान पटवारी हल्का नंबर 17 ग्राम उमरियापान खसरा नंबर 467/1 भूमि स्वामी अनिल मिश्रा एवं सुशील मिश्रा पिता प्रताप नारायण मिश्रा जो इस भूमि के भूमि स्वामी हैं इसके पहले पूर्व में मिश्रा परिवार के पूर्वजों ने 467/1 की कुछ भूमि भगवती गर्ग के पिता बालकृष्ण गर्ग को बेंच दी जिसमें भगवती प्रसाद गर्ग द्वारा मिश्रा परिवार की कुछ भूमि पर बेजा कब्जा कर बाउंड्री बाल करवा लिया गया था जिस पर मिश्रा परिवार के द्वारा नायब तहसीलदार उमरियापान में आवेदन प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से अपनी हक़ की भूमि के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के बाद मिश्रा परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया गया था एवं फैसले की एक कापी मिश्रा परिवार को दी गई थी इसके बाद भी भगवती प्रसाद गर्ग द्वारा न्यायालय एसडीएम ढीमरखेड़ा में इस प्रकरण को चुनौती पूर्ण प्रस्तुत किया गया था। इस पर भी न्यायालय ढीमरखेड़ा एसडीएम ने मिश्रा परिवार के पक्ष में फैसला सुनाया था। इसके बाद भी भगवती प्रसाद गर्ग द्वारा जबरन निर्माण कार्य कराया जा रहा है । जबकि 8 मई 2024 कोर्ट के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था। उमरियापान कोटवार द्वारा स्थगन आदेश की एक एक प्रति थाना प्रभारी उमरियापान और एक प्रति भगवती प्रसाद गर्ग को भिजवाया जा चुका था। मिश्रा परिवार के द्वारा दो बार 181 में शिकायत भी दर्ज करवाईं गई है।



