पत्नी को जलाकर मारने वाले पति को उम्रकैद की सुनाई सजा

रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन। बेगमगंज के अपर सत्र न्यायाधीश कृपाशंकर शाक्य ने पत्नी को जलाकर उसकी हत्या करने वाले महिला के पति रामकृ़ष्ण पिता बाबूलाल आदिवासी निवासी आमापानी कॉलोनी सिलवानी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही 1000 रुपए से दंडित भी किया है। मामले में शासन की ओर से अपर लोक अभियोजक बद्रीविशाल गुप्ता और सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी माधव सिंह गौड़ ने पैरवी की।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 26 जुलाई 2019 को सियरमऊ गांव में रामकृ़ष्ण आदिवासी ने पत्नी प्रेमबाई पर घासलेट डालकर आग लगा दी थी। पत्नी के चिल्लाने पर आसपास के लोग व उसके रिश्तेदार उसे बचाने आए और प्रेम बाई को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया।
लोगों ने आरोपी पति को प्रेमबाई के घर से भागते हुए देखा। प्रेमबाई ने रामकृ़ष्ण द्वारा तेल डालकर आग लगाने की घटना सभी को बताई। बाद में पीड़ित को भोपाल रेफर किया गया था। चार दिन बाद प्रेम बाई ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी रामकृ़ष्ण आदिवासी को पकड़कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। मामले में सुनवाई के बाद बेगमगंज के अपर सत्र न्यायाधीश कृपाशंकर शाक्य ने सजा सुनाई।



