क्राइम

पुलिस विभाग एवं आबकारी विभाग की संयुक्त कार्यवाही, 55 लीटर अवैध महुआ शराब एवं 5000 लीटर महुआ लाहन किया जब्त

रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन
शासन-प्रशासन के निर्देशानुसार कच्ची शराब एवं अवैध शराब के विरूद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रायसेन अरविंद कुमार दुबे, जिला पुलिस अधीक्षक रायसेन विकाश कुमार शाहवाल द्वारा कच्ची शराब, अवैध शराब, जहरीली शराब बनाने वाले/विक्रय करने वालों के विरूद्ध कडी कार्यवाही किये जाने संबंधी निर्देश दिये गए है। जिसके तहत रविवार को तडके पुलिस विभाग , आबकारी विभाग वृत बरेली द्वारा संयुक्त रूप से सिंधी कैंप बाडी में अवैध हाथ भट्टी की कच्ची शराब बनाकर विक्रय करने वालों के विरूद्ध बडी कार्यवाही की गई।
सहायक आबकारी आयुक्त जिला रायसेन दीपक रायचुरा एवं एसडीओपी बाडी नरेन्द्र राठौर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बाडी निरीक्षक सत्यप्रकाश सक्सेना, आबकारी उप निरीक्षक राजेश विश्वकर्मा द्वारा पुलिस व आबकारी बल की संयुक्त टीम तैयार कर सिंधी कैंप बाडी में हाथ भट्टी की कच्ची शराब बनाकर विक्रय करने वालों के ठिकानों पर रेड डाली गयी। रेड में आरोपी राजकुमारी पत्नी हकीम रायसिक, पानोबाई पत्नी सुरजन रायसिक, भग्गो बाई पत्नी चंदू रायसिक सभी निवासी सिंधी कैंप बाडी से 5-5 लीटर अवैध हाथ भट्टी की महुआ शराब जब्त की गयी। इसके अतिरिक्त टीम द्वारा खुले स्थान से केन में रखी 40 लीटर अवैध हाथ भट्टी की महुआ शराब एवं 5000 किलोग्राम अवैध मदिरा निर्माण के लिए महुआ का लाहन कीमती 3,05,500 रूपये जब्तकिया। प्रकरण में आबकारी विभाग द्वारा उपरोक्त तीनों आरोपी राजकुमारी, पानोबाई, भग्गो बाई एवं 1 अज्ञात आरोपी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत धारा 4 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये। जब्त अवैध शराब एवं महुआ लाहन को विधिवत नष्ट कर दिया गया।
उपरोक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी बाडी निरीक्षक सत्यप्रकाश सक्सेना, उनि नवीन बिलावलिया, उनि श्रेया विश्वकर्मा, सउनि साहबलाल, सउनि मोहन यादव, प्रआर विनय, एवं आबकारी विभाग के उप निरीक्षक राजेश विश्वकर्मा तथा अन्य 4 कर्मचारियों की सराहनीय भूमिका रही।
चोरी गये जेवरात बरामद, आरोपी पुलिस हिरासत में
रायसेन। जिले के थाना सांची के अंतर्गत मोतिया कुंआ निवासी फरियादी रोशन सिंह राजपूत पिता लेखन सिंह के सूनघर में 19 जनवरी 2022 की रात अज्ञात आरोपियों ने धावा बोला।यहां से चोरों दरवाजे के ताले तोड़कर घर में घुस गए।बाद में चोरों ने अलमारी में रखे सोने की झुमकी 1 जोड़ी,1 सोने का कीमती मंगलसूत्र ,3 जोड़ पायजेब,1 कीपेड मोबाइल नकदी 56 हजार रुपये लॉकअप तोड़ कर फरार हो गए थे।
फरियादी रोशन सिंह राजपूत की रिपोर्ट पर थाना सांची पुलिस ने 457, 380 भादवि का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में पुलिस अधीक्षक रायसेन विकाश कुमार शाहवाल के नेतृत्व में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमृत मीणा के मार्गदर्शन में एसडीओपी रायसेन अदिति भावसार एवं थाना प्रभारी सांची निरीक्षक एमएल भाटी द्वारा पुलिस टीम गठित की जाकर अज्ञात चोर की पतारसी प्रारंभ की गयी।
दौराने अनुसंधान पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना एवं तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आरोपी अरमान उर्फ साहिल उर्फ लल्लू उर्फ लाल मियां मंसूरी पिता केशर मंसूरी उम्र 35 साल निवासी पीपलधार, थाना शमशाबाद, जिला विदिशा को विदिशा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर पूछताछ की गईं। पूछताछ पर आरोपी द्वारा अपना जुर्म कबूल किया तथा चोरी किया सामान आरोपी के पास रखे बैग से सोने की झुमकी 1 जोड़, मंगलसूत्र 1 जोड़, पायजेब 3 जोड़, 1 कीपेड मोबाइल एयरटेल कंपनी का, व नगदी कुल मशरूका 56000/-रूपये बरामद कर लिया गया।
एसपी शाहवाल ,टीआई भाटी ने बताया कि आरोपी अरमान एक शातिर किस्म का चोर है जिस पर भोपाल, विदिशा के कई थानों में चोरी के अपराध पंजीबद्ध हैं। आरोपी जिला विदिशा का स्थायी वारंटी भी है। पुलिस द्वारा 29 जनवरी 2022 को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी सांची निरीक्षक एमएल भाटी, उनि प्रीतम सिंह राजपूत, सउनि राजू यादव, सउनि हरिओम, सउनि कन्हैयालाल, प्रआर हेतसिंह मीणा, आरक्षक शिवराज, आरक्षक मयंक, आर सतेन्द्र, आर. नरेन्द्र, आरक्षक उमेश, आर. नवीन साहू की सराहनीय भूमिका रही।

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