मध्य प्रदेश

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (NGT) भोपाल द्वारा नरहरियानंद सरोवर पर सुनवाई प्रारंभ

रिपोर्टर : कमलेश अवधिया साईंखेड़ा।
साईखेड़ा।
नरहरियानंद सरोवर समिति द्वारा NGT में 20 जनवरी 2021 को प्रकरण दायर किया गया तत्पश्चात 19 मार्च 2021 में तत्काल सुनवाई हेतु पुनः याचिका लगाई गई जिस पर NGT द्वारा दिनाँक 28 मई 2021 को आदेश पारित कर 4 सदस्यों की समिति बनाने का आदेश दिया जिसमे कलेक्टर नरसिंहपुर, नगर पालिका नरसिंहपुर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मध्यप्रदेश के सदस्य रहेंगे । जो कि 6 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट NGT कोर्ट भोपाल में प्रस्तुत करेंगे । इस समिति के समंवयक एवं नोडल अधिकारी मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अधिकारी रहेंगे । नरहरिया नंद सरोवर से संबंधित अगली सुनवाई 31 अगस्त 2021 को होगी।
उक्त जानकारी साइखेड़ा में आयोजित प्रेस वार्ता में समिति जयवर्धन भदोरिया, सुनील दुबे कमल राजपूत, दिग्विजयसिंह राजपूत, स्वप्निल सोनी, हिमांशु जी दीक्षित, राहुल सोढा एवं अन्य सदस्यो ने दी। वार्ता में सदस्यों ने बताया की कूरियर कंपनियों या नोटिस की भौतिक डिलीवरी, सम्मन लंबित। इसलिए, हम यह निर्देश देना उचित समझते हैं कि उपरोक्त सभी सेवाओं को ई-मेल, फैक्स, आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली इंस्टेंट मैसेजिंग सेवाओं, जैसे व्हाट्सएप द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। टेलीग्राम, सिग्नल आदि। हालाँकि, यदि कोई पार्टी उक्त त्वरित संदेश सेवाओं के माध्यम से सेवा को प्रभावित करने का इरादा रखती है, तो हम निर्देश देते हैं कि इसके अलावा, पार्टी को उसी दस्तावेज़/दस्तावेजों की ई-मेल द्वारा सेवा को एक साथ प्रभावित करना चाहिए। 6. आवेदक को मोबाइल वाट्सएप नं. और सभी उत्तरदाताओं का ईमेल पता, यदि संभव हो और आवेदकों और उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि आवेदन या उत्तर दाखिल करते समय, संबंधित पक्ष को व्हाट्सएप नंबर प्रदान करना होगा। और ईमेल एल.डी. ताकि सम्मन और नोटिस तुरंत अनुपालन के लिए और मामले के आगे निपटान और कार्यवाही के लिए तामील किया जा सके। 7. आवेदक को उत्तरदाताओं की सेवा के लिए दोनों तरीकों से और उपलब्ध ईमेल पर भी आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया जाता है। 8. उत्तरदाताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे छह सप्ताह के भीतर ngtczbbho-mpagov.in पर ईमेल द्वारा अपना जवाब प्रस्तुत करें, अधिमानतः खोज योग्य पीडीएफ/ओसीआर समर्थन पीडीएफ के रूप में और छवि पीडीएफ के रूप में नहीं। 9. हम वर्तमान आवेदन में इस मुद्दे पर एक संयुक्त समिति से रिपोर्ट मांगना उचित और उचित समझते हैं, जिसमें शामिल हैं: – (i) जिला कलेक्टर, नरसिंहपुर, भोपाल। (ii) नगर निगम, नरसिंहपुर। (i) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या उसका प्रतिनिधि। (iv) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या उसके प्रतिनिधि। 10, समिति को उस स्थान का दौरा करने और छह सप्ताह के भीतर तथ्यात्मक और कार्रवाई की रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया जाता है, राज्य पीसीबी समन्वय और रसद सहायता के लिए नोडल एजेंसी होगी। 11. मामले में रिपोर्ट समिति द्वारा ईमेल द्वारा दायर की जाएगी।

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