मध्य प्रदेश

नेशनल लोक अदालत:11 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत में 10 हजार रुपए तक बकाया जलकर अधिभार में मिलेगी छूट


रायसेन। जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय रायसेन, गैरतगंज और ओर बेगमगंज में आयोजन होगा।
नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर शनिवार को किया जाएगा। जिला न्यायालय एवं तहसील न्यायालय रायसेन, गैरतगंज एवं बेगमगंज में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा। जिला न्यायाधीश ओमकार नाथ एवं सचिव एवं मजिस्ट्रेट संगीता यादव ने बताया कि नेशनललोक अदालत में विभिन्न विवादों के पक्षकार आपसी सुलह एवं समझौते से अपने-अपने प्रकरणों का निराकरण करवाते हैं। पक्षकारों को उनके प्रकरण में त्वरित न्याय उपलब्ध होता है। नेशनल लोक अदालत में निराकृत हुए प्रकरणों में कोर्ट फीस नियमानुसार वापस हो जाती है।11 दिसबंर 2021 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में राजीनामा योग्य बैंक वसूली, विद्युत, जलकर एवं अन्य प्री-लिटिगेशन प्रकरणों के साथ न्यायालयों में लंबित आपराधिक शमनीय प्रकरण, चेक बाउंस प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, विद्युत विभाग के प्रकरण, वैवाहिक एवं पारिवारिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रकरण एवं सभी प्रकार के सिविल प्रकरणों सहित अन्य राजीनामा योग्य प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।उन्हाेंने बताया कि नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 126, 135, एवं 138 के अंतर्गत विद्युत प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के सभी घरेलू, सभी कृषि, 5 किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 अश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को प्री-लिटिगेषन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं लिटिगेशन स्तर पर सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत छूट दी जाएगीसाथ ही नगर पालिका के जलकर की कर एवं अधिभार की राशि दस हजार रुपए बकाया होने पर अधिभार में 100 प्रतिशत की छूट एवं इससे अधिक राशि होने पर नियमानुसार छूट मिलेगी। लोक अदालत का लाभ जिले के आम लोगों को मिले। इसके लिए 6 दिसंबर को लोक अदालत प्रचार-प्रसार रथ को न्यायाधीशों ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

Related Articles

Back to top button