डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी को एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये जुर्माना

सिलवानी। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील सिलवानी द्वारा आरोपी विश्राम पिता नन्हेवीर अहिरवार उम्र 45 वर्ष निवासी तुलसीपार थाना बम्होरी जिला रायसेन म.प्र. को धारा 325 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- रूपये तथा धारा 323 भादवि में एक माह का सश्रम कारावास व 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से राजेन्द्र कुमार वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील सिलवानी ने पैरवी की।
फरियादी हरिसिंह ने आरक्षी केन्द्र बम्होरी में उपस्थित होकर मौखिक रिपोर्ट लेख करायी कि वह घटना दिनांक 5 नंबवर 2022 को 11:30 बजे अपनी पत्नि हल्कीबाई के साथ खेत जा रहा था जैसे ही घुमन पाल के घर के पास पहुंचा तो विश्राम ने फरियादी एवं उसकी पत्नि को रास्ते में रोक लिया और बोला जिस खेत में तुम जा रहे हो वह मेरा खेत है उस खेत में अपने कदम भी मत रख देना तब फरियादी ने बोला कि वह खेत उसका है तो अभियुक्त विश्राम फरियादी व उसकी पत्नि को गंदी – गंदी गालियां देने लगा उसने विश्राम को गाली देने से मना किया तो अभियुक्त विश्राम वहीं पर डंडे से फरियादी व उसकी पत्नि के साथ मारपीट करने लगा जिससे उसे बायें हाथ के कंधे व भुजा पर दाहिने हाथ के पंजे पर, बायें हाथ की कलाई व पंजे पर चोट आई तथा फरियादी हरिसिंह की पत्नि को पीछे तरफ कमर में, बायें हाथ की कलाई व पंजे पर चोट आई। घटना गांव के संतोष व गोपाल ने देखी जिन्हें देख विश्राम भाग गया और जाते – जाते बोला कि थाने में रिपेार्ट कि तो जान से खत्म कर देगा। उक्त घटना कि रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केन्द्र बम्होरी में अभियुक्त विश्राम के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं विवेचना पश्चात अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा अभियोजन की समस्त दलीलों एवं साक्ष्यों को सुनते हुए आरोपी को धारा 325 भादवि में दोषी पाते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड तथा धारा 323 भादवि में एक माह का सश्रम कारावास व 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



