क्राइम

नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर साथ ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास

वहीं 10,000 रूपये जुर्माना भी ठोंका
रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन। विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012) द्वारा आरोपी इरफान शाह पिता कल्ले शाह (फकीर), उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम कानपोहरा थाना सांची को भादवि की धारा 366 भादसं. में 5 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 376 भादसं. में 10 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई ।वहीं आरोपी पर तथा 10,000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। इस मामले में शासन की ओर से भारती गेडाम, विशेष लोक अभियोजक अति. जिला लोक अभियोजन अधिकारी, ने पैरवी की।
अभियोजन के मुताबिक अभियोक्त्री की मां फरियादिया द्वारा 25 जून 2019 को थाना कोतवाली रायसेन में गुमशुदगी रिपोर्ट इस आशय की दर्ज कराई गई कि दिनांक 24 जून 2019 की रात्रि करीब 9:30 बजे वह अपनी बेटी अभियोक्त्री आयु 16 वर्ष के साथ घर में सो रही थी ।मेरा बड़ा लड़का गांव में शादी में गया था। मेरी रात करीब 12 बजे नींद खुली तो अभियोक्त्री बिस्तर पर नहीं दिखी तो मैंने आसपास देखा नहीं दिखी।फिर मैंने अपने लड़के को शादी वाले घर जाकर अभियोक्त्री के बारे में पूछा तो उसने कोई जानकारी नहीं होना बताया। फिर मैं और मेरा लड़का अभियोक्त्री को गांव के आसपास और रिश्तेदारों में तलाश की पर कोई पता नहीं चला। मुझे शक है कि मेरी लड़की अभियोक्त्री को इरफान फकीर निवासी ग्राम कानपोहरा मेरी लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया है।
फरियादिया की उक्त सूचना के आधार पर थाना कोतवाली रायसेन में अपराध क्र. 365/19 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। प्रकरण की विवेचना के दौरान घटना स्थल का नक्शा मौका बनाया गया। अभियोक्त्री को दस्तयाब कर दस्त‍याबी पंचनामा बनाया गया। अभियोक्त्री द्वारा अपने धारा 161, 164 दप्रसं. के कथनों में अभियुक्त द्वारा उसे ले जाने एवं उसके साथ बलात्संग किया जाना बताया। उक्त आधार पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। माननीय न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।

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