क्राइम

गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास, 2 हजार रूपये किया जुर्माना

रिपोर्टर : शिवलाल यादव
रायसेन। माननीय विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्यानचार निवारण) अधिनियम रायसेन द्वारा पारित निर्णय में आरोपी मो. दाऊद खान निवासी भोपाल को भा.द.स. की धारा 302 में उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी हत्या के आरोपी पर 2000 रूपये जुर्माना ठोंका है। इस मामले में शासन की ओर से धनीराम विश्वकर्मा, विशेष लोक अभियोजक रायसेन ने पैरवी की।
अभियोजन के मुताबिक फरियादी ग्राम पिपलिया चांद में रहता है,। वह खेती बाड़ी करता है। दिनांक 24 फरवरी 2015 को मैं अपनी पेसन मोटर साईकिल से अपने दोस्त राकेश मीणा के साथ हलाली डेम पौआ नाला जा रहा था। जैसे ही हलाली रोड खोहा के आगे कटे महुआ के जंगल डोंगर के पास पहुंचा कि एक काले रंग की पल्सर मोटर साइकिल से आरोपी दाऊद खान ने पीछे से आकर देशी कट्टे से जान से मारने की नियत से मेरे ऊपर फायर कर दिया। जिससे देशी कट्टे से निकली गोली दांहिने तरफ सीधी कमर के ऊपर लग गयी। जिस कारण तेज गति से खून निकलने लगा। उक्त सूचना के आधार पर थाना सलामतपुर में प्रथम सूचना लेखबद्ध कर अपराध क्र. 25/15 पंजीबद्ध किया गया। थाना सलामतपुर के उक्त प्रकरण की विवेचना थाना प्रभारी सलामतपुर जे.पी. राय, देवेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा की गयी। संपूर्ण विवेचना उपंरात अभियोग पत्र मान. न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

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