क्राइम

हाईकोर्ट की दो टूक : पहले जमा करों पैसा, फिर जमानत पर विचार


रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान l शिखर सहकारी समिति मर्या के नाम से चिटफंड कंपनी बनाकर उमरियापान, पचपेड़ी सहित आसपास के क्षेत्रों में लाखों रूपये की धोखाधड़ी मामले में एजेंट अंशुल चौरसिया को हाईकोर्ट ने भी जमानत देने से इंकार करदिया है। उमरियापान के चिटफंड मामले में आरोपियों को फिर लगा झटका स्मरण रहे कि उक्त चारों तथाकथित आरोपियों द्वारा ग्रामीणों को अपने झांसे में लेकर ज्यादा ब्याज का प्रलोभन दिया और जैसे ही पैसा देने की बारी आई तो उक्त चारों आरोपी पैसा देने से मुकर गये। खाताधारकों की रिपोर्ट
अंशुल चौरसिया के द्वारा पूरे ग्राम में धोखाधड़ी कई लाखों रूपया का गबन किया लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुईं l खाता धारकों ने पुलिस प्रशासन से अपेक्षा करते हैं कि धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को तत्काल गिरफ्तार किया जाए कि पहले वे पैसा जमा करें पंजीबद्ध जमानत पर विचार किया जाएगा l
अंशुल चौरसिया ने उमरियापान सहित पूरे ग्राम का पैसा हजम कर लिया लेकिन अब तक कोई कार्यवाही नहीं हुई l खाताधारकों ने शासन प्रशासन से अपेक्षा करते हुए मांग की है कि गरीब खाताधारकों का पैसा वापस दिलवाएं नहीं तो चिटफंड कंपनी के ऊपर कार्यवाही की जाए l

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