अवैध शराब व नशे के कारोबारियों में लिप्त, सिहोरा आबकारी की कार्यवाही
ब्यूरो चीफ : मनीष श्रीवास
जबलपुर । जिले की सीमा से लगे हुए क्षेत्रों में शराब व नशे के विरुद्ध कारोबारियों पर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश के तारतम्य में कलेक्टर जबलपुर के निर्देशन में एवं सहायक आबकारी आयुक्त जबलपुर के मार्गदर्शन में वृत्त सिहोरा में पदस्थ आबकारी उप निरीक्षक जिनेन्द्र कुमार जैन के नेतृत्व में अभियान चलाया गया।
इसी क्रम में 26 अगस्त 2023 को प्रातः सूचना प्राप्त हुई कि कटनी से जबलपुर की ओर एक लाल रंग की हीरो हौंडा पैशन प्लस मोटर साइकिल वाहन क्रमांक MP28 MB 3315 से मदिरा का अवैध रूप से मदिरा का परिवहन किया जा रहा है । यदि समय रहते कार्यवाही की जाय तो मदिरा एवं वाहन बरामद किया जा सकता है। तत्काल विशेष टीम बनाकर मौके हेतु रवाना हुए।
गवाहों के समक्ष NH- 30 पर सिहोरा के मनसकरा मोड़ पर नाकेबंदी की गई। कुछ समय बाद उपरोक्तानुसार वाहन आता दिखा जिसे रोकने का प्रयास किया गया परंतु आरोपी ने वाहन की स्पीड बढ़ा दी और भागने का प्रयास किया। स्टाफ की तत्परता से लगभग 500 मीटर आगे NH-30 पर मुक्तिधाम मोड़ पर आरोपी, वाहन एवं मदिरा को पकड़ लिया गया।
आरोपी गणेश कोरी पिता छोटे लाल कोरी उम्र 50 वर्ष निवासी लार्डगंज थाने के पीछे काछियाना थाना लार्डगंज जबलपुर के कब्जे से हीरो हौंडा पैशन प्लस की सीट पर लगे लोहे के एंगल पर दोनों तरफ लटके 6 सफ़ेद रंग के थैलो में रखे कुल 300 पाव देशी मदिरा मसाला कुल मात्रा 54 बल्क लीटर मदिरा बरामद हुई। आरोपी द्वारा उक्त मदिरा का धारण एवं परिवहन मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915, संशोधन 2000 की धारा 34(1) क, 34(2) का दंडनीय गैर जमानती अपराध होने से गिरफ्तार कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। विवेचना में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि कटनी में मदिरा कहाँ से लायी जा रही थी और कौन कौन लोग जिम्मेदार है।
आरोपी को न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिहोरा के समक्ष पेश किया गया। जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भेज दिया गया। बरामद मदिरा एवं वाहन की अनुमानित कीमत लगभग 57000 रुपये है।
कार्रवाई के दौरान वृत्त सिहोरा के प्रभारी अधिकारी जिनेन्द्र कुमार जैन, आबकारी उपनिरीक्षक, नेकलाल बागरी, आबकारी मुख्य आरक्षक, फूल सिंह एटिया, संतलाल मरावी, अशोक सिंह बघेल आबकारी आरक्षक उपस्थित रहे।



