हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड लगाया

रिपोर्टर : कमलेश अवधिया
नरसिंहपुर। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश युगल रघुवंशी के न्यायालय द्वारा हत्या के दोषियों रिंकू उर्फ राकेश गुप्ता पिता सुरेश गुप्ता उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बरहटा थाना मुंगवानी जिला नरसिंहपुर को धारा 302/34 भादंसं के आरोप में आजीवन कारावास की सजा एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया एवं आरोपी मुरारीलाल नामदेव आत्मज इमरतलाल नामदेव उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम बरहटा नामदेव मोहल्ला थाना मुंगवानी जिला नरसिंहपुर को भी धारा 302/34 भादंसं के आरोप में आजीवन कारावास की सजा एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।
जिला मीडिया सेल प्रभारी ने बताया गया कि 8 अगस्त 2022 को शाम के समय मृतक दिलीप पटेल उसके घर से खेत तरफ जाने की बोलकर निकला था दूसरे दिन उसकी तलाशी किये जाने पर मृतक दिलीप पटेल का शव ग्राम बरहटा अंतर्गत आरक्षी केन्द्र मुंगवानी मंगवानी स्थित दुर्गा तिवारी के खेत में मिला। मृतक का शव मिलने पर मृतक के पुत्र सुरेन्द्र पटेल एवं देवेन्द्र पटेल द्वारा 100 डायल पर पुलिस को सूचना दी गई थी मुंगवानी में पदस्थ उप निरीक्षक आशीष बोपचे सूचना तस्दीक करने हेतु हमराह स्टाफ के साथ मौके पर गये तब वहां एक व्यक्ति दिलीप पिता स्वण् दौलत सिंह पटेल आयु 62 वर्ष निवासी ग्राम बरहटा थाना मुंगवानी जिला नरसिंहपुर का शव गन्ने के खेत में खून से रंजित मिला। न्यायालय में शासन की ओर से मामले में पैरवी डीपीओ रामकुमार पटेल के निर्देशन में एडीपीओ इंद्रमणि गुप्ता द्वारा की गई। अभियोजन के द्वारा साक्षियों का परीक्षण कराया गया। न्यायालय द्वारा रिंकू उर्फ राकेश गुप्ता पिता सुरेश गुप्ता उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बरहटा गुप्ता मोहल्ला थाना मुंगवानी एवं आरोपी मुरारीलाल नामदेव आत्मज इमरतलाल नामदेव उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम बरहटाए नामदेव मोहल्ला थाना मुंगवानी जिला नरसिंहपुर को सजा सुनाई।



