30 अप्रैल तक तेन्दूपत्ता तोड़ने वालों के विरूद्ध होगी कड़ी कार्यवाही
जिले के पूर्ण क्षेत्र को 30 अप्रैल तक की अवधि के लिए तेन्दूपत्ता तोड़ने के लिए किया निषिद्व क्षेत्र घोषित
ब्यूरो भगवत सिंह लोधी
दमोह । वन मण्डल अधिकारी एम.एस. उइके (आई.एफ.एस.) ने एक आदेश जारी करते हुये भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं उसके अंतर्गत बनाये गये जैव विविधता संरक्षण एवं पोषणीय कटाई नियम 2005 के नियम 4 के प्रावधान अंतर्गत दमोह जिले के पूर्ण क्षेत्र को 30 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए तेन्दूपत्ता तोड़ने के लिए निषिद्व क्षेत्र घोषित किया है।
उन्होंने कहा है निषिद्व क्षेत्र में निषिद्व 30 अप्रैल 2024 तक तेन्दूपत्ता तोड़ने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। वन मण्डल अधिकारी एम.एस उइके ने सभी परिक्षेत्र अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समस्त क्षेत्र में मुनादी करा कर जन सामान्य को यह जानकारी में लाये कि 30 अप्रैल 2024 तक निषिद्व क्षेत्र में तेन्दूपत्ता तोड़ने वालों के विरूद्व धारा 26 एवं 29 के अनुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी।