क्राइम

गैरतगंज नगर परिषद व भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष की जमानत याचिका खारिज

अब दोनों की दीपावली मनेगी जेल में
शासकीय चिकित्सक से मारपीट का है चर्चित मामला

ब्यूरो चीफ : शब्बीर अहमद
बेगमगंज । रायसेन जिले के गैरतगंज में शासकीय डॉक्टर से मारपीट के चर्चित मामले के हाई वोल्टेज ड्रामे का अंत करते हुए आखिरकार न्यायालय ने नगर परिषद अध्यक्ष और नगर मंडल अध्यक्ष दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
अब नगर परिषद अध्यक्ष जिनेश सिंघई एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय जैन संजू की दीपावली जेल में ही मनेगी।
उक्त दोनों अध्यक्षों ने सरकारी डॉक्टर से मारपीट करने के मामले में बुधवार को बेगमगंज न्यायालय की प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती सविता ओखले के न्यायालय में जमानत याचिका उनके अधिवक्ता के जरिए लगवाई थी।
जमानत आवेदन पर फरियादी डॉ. अरनिष्ट लाल के शासकीय अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह गौर और प्राइवेट अधिवक्ता मो. वजीर खान के माध्यम से आपत्ति लगाई गई थी। जिस पर न्यायाधीश श्रीमती ओखले द्वारा जिला अस्पताल के डॉक्टरों को नोटिस जारी करके दोनों आरोपियों को भर्ती करने का कारण पूंछा कि उन्हें किस आधार पर भर्ती रखा गया है।
न्यायालय का नोटिस पहुंचते ही जिला अस्पताल से दोनों आरोपियों को आनन फानन में डिस्चार्ज करके अस्पताल से बेगमगंज उप जेल भेज दिया था। वहीं अगली सुनवाई के लिए गुरुवार 16 अक्टूबर की तिथि नियत की थी। जिस पर आज फिर से सुनवाई हुई विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों से सहमत होने के बाद मरीजों को उपचार दे रहे डॉक्टर अरनिष्ट लाल के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने और अपने राजनीतिक रसूख का गलत इस्तेमाल करने पर न्यायालय ने जमानत याचिका खारिज कर दी।
आपको बता दें कि सोमवार को गैरतगंज न्यायालय द्वारा दोनों का जेल वारंट जारी किए जाने के बाद राजनीतिक पहुंच के चलते गैरतगंज अस्पताल के संबंधित डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया था, जिला अस्पताल ने भी राजनेतिक रसूख के चलते दोनों को भर्ती कर लिया था क्योंकि जेल वारंट का सुनते ही दोनों नेताओं ने बेहोश होने का हाई वोल्टेज ड्रामा किया था लेकिन उससे न्यायालय को कोई फर्क नहीं पड़ा ।
दोनों नेता विगत दो दिनों से जिला अस्पताल में भर्ती थे बुधवार शाम को ही बेगमगंज जेल में शिफ्ट किया गया था।
नगर परिषद अध्यक्ष जिनेश जैन एवं भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय जैन दोनों ने विगत जून माह में डॉ अरनिस्ट लाल से मारपीट की थी।
गैरतगंज बीएमओ डॉ .अनिस्ट लाल की शिकायत पर गैरतगंज पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था।
कानून के विशेषज्ञों ने पहले ही आशंका व्यक्त की थी कि अगर गुरुवार को उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई तो मप्र हाई कोर्ट जबलपुर में छुट्टियाँ होने के कारण अब दोनों नेताओं को दीपावली जेल में ही मनानी पड़ सकती हैं। और उनका अनुमान सही साबित हुआ।

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