मध्य प्रदेश

प्लास्टिक उत्पाद से तौबा: 6 वस्तुओं पर 1 जनवरी 2022 और बाकी 11 पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध

रिपोर्टर : शिवलाल यादव, रायसेन।
रायसेन। प्लास्टिक से बनी 17 सिंगल यूज वस्तुओं पर अगले साल दो चरणों में प्रतिबंध लगेगा। 6 वस्तुओं पर 1 जनवरी 2022 और बाकी 11 पर 1 जुलाई 2022 से रोक लगेगी। नगर पालिका परिषद रायसेन को भी इसके लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि प्लास्टिक से पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। सिंगल यूज पॉलीथिन बैग का इस्तेमाल 2021 से पूरी तरह बंद करने के आदेश पर आज तक अमल नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन (संशोधन) नियम 2021 जारी किए हैं। इसके तहत भारत देश में दो चरणों में सिंगल यूज प्लास्टिक की कुछ सामग्री प्रतिबंधित करने के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है। हालांकि पूर्व में भी सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर रोक लगाने की बात कही गई थी, लेकिन अब तक उस पर अमल नहीं हो पाया है। नगर पालिका अधिकारियों के अनुसार नए आदेश प्राप्त हो गए हैं और अब हम जल्द ही कार्ययोजना तैयार करेंगे। कोशिश होगी कि पूरी तरह से नियमों का पालन किया जाए।
साल 2019 से पॉलिथीन पर अब तक नहीं लगी रोक…..
सिंगल यूज प्लास्टिक बैग पर 2019 से रोक लगाने की बात हो रही है। इसके बावजूद इसका खुलेआम उपयोग जारी है। शहर सहित जिलेभर में हर दिन करीब 5 क्विंटल से अधिक पॉलीथिन रोज उपयोग में आती है। लाख प्रयासों के बाद भी प्रशासन इस पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। नपा अमला समय-समय पर कार्रवाई करता है। लेकिन इसके बाद भी जिलेभर में पॉलीथिन का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को भी नपा अमले के साथ कदम से कदम मिला अभियान के तहत कार्रवाई करना होगी। तभी जिले को पॉलीथिन मुक्त किया जा सकेगा।
इस संबंध में आरडी शर्मा नगर पालिका सीएमओ रायसेन का कहना है कि शासन से हमे आदेश मिल चुके हैं।जल्द ही ठोस कार्ययोजना बनाकर पॉलिथीन से बनने वाले चम्मच, डिस्पोजल गिलास आदि पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

Related Articles

Back to top button