मध्य प्रदेश

ग्रामीण अंचलों में मिट्टी खुदाई के दौरान सुरक्षा बरती जाए : कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट

असुरक्षित स्थलों पर मिट्टी निकालना पूर्णतः वर्जित
ग्राम पंचायतें एवं जनपद पंचायतें चलाएँ जनजागरूकता अभियान
बच्चों व किशोरों से मिट्टी खुदाई करवाना दण्डनीय अपराध है
ग्रामीण एवं अन्य क्षेत्रों में मिट्टी खुदाई से जनहानि की घटनाओं की रोकथाम हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
दमोह । दीपावली पर्व के पूर्व तथा अन्य अवसरों पर ग्रामीण अंचलों में से कच्चे मकानों की छपाई एवं दीपक निर्माण हेतु मिट्टी निकाली जाती हैं। यह कार्य प्रायः गाँवों के अंदर या बाहर स्थित “खदान” अथवा “खदनिया” रूपी स्थलों से किया जाता है, जहाँ ऊपरी परत कठोर तथा नीचे की मिट्टी मुलायम होती हैं। ऐसी स्थिति में मिट्टी निकालते समय ढलान या किनारे के धंस जाने से गंभीर दुर्घटनाएँ घटित हो जाती हैं, जिससे जनहानि की संभावना बनी रहती हैं।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने बताया हाल ही में ग्राम गंज बरखेड़ा, तहसील बटियागढ़ में मिट्टी खुदाई के दौरान मिट्टी की खदान धंस जाने से दो बालिकाएँ दब गईं, जिनमें से एक की मृत्यु एवं एक गंभीर रूप से घायल हुई, यह अत्यंत दुखद एवं चिंताजनक घटना है। इससे पूर्व भी जिले में इसी प्रकार की घटनाएँ घटित हो चुकी हैं।
उन्होंने कहा भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने, ग्रामीण जनता में सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा विशेषकर बच्चों एवं किशोरों को असुरक्षित मिट्टी खुदाई से बचाने के उद्देश्य से मुख्य कार्यपालन अधिकारी दमोह, अनुविभागीय दण्डाधिकारी दमोह/पथरिया/हटा/ तेंदूखेड़ा, समस्त तहसीलदार एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत दमोह समस्त को दिशा-निर्देश तत्काल प्रभाव से जारी किए हैं।
जनजागरूकता अभियान
उन्होंने कहा सभी जनपद पंचायतें एवं ग्राम पंचायतें तत्काल ग्रामीणों में जनजागरूकता अभियान चलाएँ जाए। ग्रामों में मुनादी, दीवार लेखन, आंगनवाड़ी एवं विद्यालयों के माध्यम से लोगों को सतर्क किया जाए कि बच्चे अथवा किशोर मिट्टी खुदाई में भाग न लें। किसी भी ढलान या गहरी खदान में मिट्टी निकालना पूर्णतः वर्जित है। असुरक्षित स्थल पर खुदाई करते समय मिट्टी का अचानक धंसाव जानलेवा हो सकता है। अकेले या बच्चों के साथ मिट्टी खोदने न जाएँ। ऐसे स्थानों पर मिट्टी न निकालें जहाँ ऊपर पत्थर या ढलान हो, जिससे मिट्टी धंसने का खतरा हो।
असुरक्षित स्थलों की सूची व चेतावनी बोर्ड
राजस्व एवं पंचायत विभाग तत्काल अपने क्षेत्र में ऐसे सभी खदान, खदनिया आदि जोखिम क्षेत्र स्थलों की पहचान करें एवं ग्रामवार सतर्कता दल गठित किया जाए। जोखिम वाले स्थलों पर “खतरा – मिट्टी धंस सकती है, प्रवेश वर्जित” लिखे चेतावनी बोर्ड लगाए जाएँ। ग्राम सचिव व पटवारी की संयुक्त टीम ऐसे स्थलों की निगरानी करे और लोगों को वहाँ जाने से रोके।
सुरक्षित मिट्टी निकासी स्थल निर्धारण
प्रत्येक जनपद पंचायत अपने क्षेत्र में नियमानुसार ऐसे स्थानों की पहचान करे जहाँ से लोग सुरक्षित रूप से मिट्टी प्राप्त कर सकें। इन स्थलों की जानकारी को नियमानुसार पंचायत स्तर पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाए।
प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति समीक्षा
जारी आदेश में कहा गया मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत दमोह द्वारा प्रत्येक सप्ताह जनपदवार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की जाए, ताकि योजना के क्रियान्वयन की गति सुनिश्चित हो सकेगा। ऐसे ग्राम जहाँ पात्र परिवार अब भी कच्चे मकानों में निवासरत हैं, वहाँ प्राथमिकता से नियमानुसार कार्यवाही की जाये। प्रत्येक जनपद पंचायत अपने क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत स्वीकृत आवासों की भौतिक प्रगति का विस्तृत ग्रामवार मूल्यांकन किया जाए।
सतत् निगरानी
समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, नायब तहसीलदार एवं राजस्व निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्र में नियमित निरीक्षण किया जाये। असुरक्षित स्थानों पर मिट्टी खुदाई पाए जाने पर तत्काल रोका जाए। पुलिस विभाग के साथ समन्वय कर खतरनाक स्थलों पर लोगों को जाने से रोका जाए।
ग्राम पंचायतों की भूमिका
ग्राम पंचायतें अपने क्षेत्र में जागरूकता मुनादी करवाएँ। ग्राम सचिव एवं पटवारी मिलकर ग्रामीणों को समझाएँ कि मिट्टी निकालते समय सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए। स्कूलों में बच्चों को बताया जाए कि मिट्टी निकालने में भाग न लें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दमोह इस संबंध में साप्ताहिक समीक्षा सुनिश्चित की जाये।
व्यावसायिक कार्य
जारी आदेश में कहा गया यह भी संभावना होती है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली आदि पर्वों के अवसर पर मिट्टी के दीये, खिलौने अथवा निर्माण कार्य हेतु व्यावसायिक लाभ के उद्देश्य से बच्चों एवं किशोरों से मिट्टी खुदाई का कार्य कराया जाता है। यह कृत्य न केवल अत्यंत अमानवीय है, बल्कि बाल श्रम अधिनियम एवं संबंधित कानूनों के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अतः निर्देशित किया जाता है किसी भी ग्राम या क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति, परिवार अथवा व्यवसायी अपने व्यावसायिक लाभ के लिए बच्चों या किशोरों से मिट्टी खुदाई करवाते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाए। संबंधित अधिकारी, ग्राम सचिव, पटवारी अपने क्षेत्र में नियमित निगरानी रखें तथा ऐसी गतिविधियों की सूचना तत्काल अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं पुलिस विभाग को दें।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार कोचर ने कहा दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा घटना की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानसुसार कार्यवाही की जायेगी।

व्यावसायिक कार्य

जारी आदेश में कहा गया यह भी संभावना होती है कि कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली आदि पर्वों के अवसर पर मिट्टी के दीये, खिलौने अथवा निर्माण कार्य हेतु व्यावसायिक लाभ के उद्देश्य से बच्चों एवं किशोरों से मिट्टी खुदाई का कार्य कराया जाता है। यह कृत्य न केवल अत्यंत अमानवीय है, बल्कि बाल श्रम अधिनियम एवं संबंधित कानूनों के तहत गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। अतः निर्देशित किया जाता है किसी भी ग्राम या क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति, परिवार अथवा व्यवसायी अपने व्यावसायिक लाभ के लिए बच्चों या किशोरों से मिट्टी खुदाई करवाते हुए पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध तत्काल नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाए। संबंधित अधिकारी, ग्राम सचिव, पटवारी अपने क्षेत्र में नियमित निगरानी रखें तथा ऐसी गतिविधियों की सूचना तत्काल अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं पुलिस विभाग को दें।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री कोचर ने कहा दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा घटना की पुनरावृत्ति होने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानसुसार कार्यवाही की जायेगी।

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