क्राइम
भाई की हत्या करने वाले, हत्यारे भाई को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
तेंदूखेड़ा । दमोह न्यायालय अजय प्रकाश मिश्र प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिला दमोह की अदालत ने आरोपी भगवत यादव पिता गोपाल यादव उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम ससनाकला, तेंदूखेडा दमोह के द्वारा बुधवार को पारित निर्णय में आरोपी को भां.द.वि. की धारा 302 में आजीवन करावास से दण्डित किया गया। मामले में न्यायालय में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक मुकेश जैन द्वारा की गई।



