पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को न्यायालय ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

सिटी कोतवाली क्षेत्र के सर्किट हाउस का था मामला, कोतवाली के पूर्व टी एचआर पांडे ने की थी विवेचना
ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
दमोह । न्यायालय शरतचन्द सक्सेना, विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटीज) एक्ट जिला दमोह की अदालत ने आरोपी संतोष रैकवार पिता धनीराम उम्र 29 वर्ष निवासी मुकेश कॉलोनी दमोह
को सजा न्यायालय द्वारा आरोपी को भा.द.वि. की धारा 302 में आजीवन कारावास व धारा 201 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 7000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। मामले की सूक्ष्मता से विवेचना तत्कालीन निरीक्षक कोतवाली एचआर पाण्डेय द्वारा की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित था, न्यायालय में आई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य, अभियुक्त की न्यायेत्तर संस्वीकृति व उससे जप्त मृतिका की सामग्री की संपुष्टिकारक साक्ष्य तथा उनसे संबंधित अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों व न्यायदृष्टांतो के आधार पर माननीय न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास से दंडित किया ।
मामले में पैरवी प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी कैलाशचंद पटेल के निर्देशन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सतीश कपस्या द्वारा की गई. सूचनाकर्ता सत्यम चौबे 12 मार्च 2020 को अपने दोस्तों के साथ सर्किट हाउस पहड़िया घूमने गया था, घूमते-घूमते पहड़िया के नीचे तरफ झाडी के नीचे एक महिला मृत हालत में पड़ी दिखी, तब इसने फोन द्वारा 100 नंबर पर फोन करके पुलिस को सूचना दी. तब मौके पर पुलिस पहुंची थी, उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान अज्ञात शव मनीषा रैकवार पति सतोष रैकवार आयु 22 साल निवासी मुकेश कालोनी दमोह मप्र का होना पाया गया, तथा विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन, आरोपी के मेमोरेण्डम कथन, जप्ती व संकलित साक्ष्य के आधार पर उक्त अपराध मृतिका के पति संतोष रैकवार द्वारा घटित किया जाना पाया गया. आरोपी संतोष रैकवार द्वारा अपने ससुर व साली के समक्ष घटना करने के उपरांत यह स्वीकार किया था कि उसने मृतिका को निपटा दिया है. इसके उपरांत पुलिस द्वारा पूछताछ करने पर आरोपी ने मृतिका की गला घोंटकर हत्या करना व मृतिका की स्कूटी, किताबें, बैग आदि को मतस्य विभाग के पास उसकी निशानदेही पर जप्त किया था।