कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा: दामाद की हत्या करने वाले ससुर को आजीवन कारावास की सुनाई सजा
29 अक्टूबर 2019 में गुदावल गांव में हुई थी घटना
रिपोर्टर : शिवलाल यादव, रायसेन
रायसेन। जिला न्यायालय के सत्र न्यायाधीश औंकार नाथ ने दामाद की हत्या करने वाले ससुर गंगाराम वंशकार पुत्र तुलसीराम वंशकार निवासी कंकाली मंदिर गुदावल देवीपुरा को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस मामले में राज्य शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक ओमप्रकाश सोनी द्वारा की गई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गुदावल गांव में फतेह सिंह मीणा के यहां पर रामसिंह हलवाई का काम करता था। 29 अक्टूबर 2019 को रामसिंह काम के बाद जब खाना खाने अपने घर पहुंचा। उसकी पत्नी द्रोपती बाई खाने की तैयारी कर रही थी, तभी द्रोपती बाई के पिता राम सिंह का ससुर गंगाराम वहां पर पहुंचा और मां बहन की गालियां देने लगा।
रामसिंह ने गाली देने से मना किया तो गंगाराम घर के अंदर से कुल्हाड़ी और गुप्ती उठा लाया। गंगाराम ने गुप्ती राम सिंह के सीने में मार दी। तब उसकी पत्नी द्रोपती उसे बचाने के लिए पहुंची तो गंगाराम ने उसका भी हाथ मरोड़कर धक्का दे दिया। तब द्रोपती अपने पति राम सिंह को धकेलकर अंदर ले गई और अंदर से कुंडी लगा ली।
द्रोपती बाई के चिल्लाने पर आस पड़ोस के लोग एकत्रित हो गए। सीने में गुप्ती लगने से कुछ देर बाद राम सिंह की सांसे थम गई। जानकारी मिलते ही उमरावगंज थाना प्रभारी शहवाज खान पुलिस बल लेकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने अनुसंधान उपरांत विवेचना डायरी न्यायालय में पेश की। साथ ही गवाहों के बयान भी न्यायालय में करवाए गए।