पर्यावरणमध्य प्रदेश

झरनों एवं वॉटरवाडी के पास वर्षाकाल में जाना पूर्णत: प्रतिबंधित

अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने किए आदेश जारी
ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
तेंदूखेड़ा । एसडीएम सौरभ गंधर्व ने जनहित को दृष्टिगत रखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत संपूर्ण अनुविभाग तेंदूखेड़ा क्षेत्र में झरने व अन्य वॉटर बॉडी एवं ऐसे दुर्घटना संभावित क्षेत्र से 50 मीटर के भीतर प्रवेश करना एवं पिकनिक मनाना, झरने व अन्य वॉटर बॉडी एवं ऐसे दुर्घटना संभावित क्षेत्र से 50 मीटर के भीतर वीडियो / फोटोग्राफी, झरने व अन्य वॉटर बॉडी एवं ऐसे दुर्घटना संभावित के भीतर स्नान करना, झरने व अन्य वॉटर बॉडी एवं ऐसे दुर्घटना संभावित क्षेत्र से 50 मीटर के भीतर वाहन पार्किंग एवं वाहन उपयोग, झरने व अन्य वॉटर बॉडी एवं ऐसे दुर्घटना संभावित क्षेत्र से 50 मीटर के भीतर दुकान लगाना, रेहड़ी लगाना एवं खाद्य पदार्थों की ब्रिकी करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
जारी आदेश में कहा गया उक्त आदेश का उल्लघंन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश जन सामान्य के जान माल की सुरक्षा तथा भविष्य के खतरे की संभावना को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया गया हैं तथा सार्वजनिक माध्यमों, इलेक्ट्रानिक मीडिया, समाचार पत्रों से आदेश सर्व साधारण को अवगत कराया जा रहा है।

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