जिला न्यायालय सहित तहसील न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत 14 मई को

प्रधान जिला न्यायाधीश ने प्रकरणों के निराकरण के संबंध में दिए निर्देश
रायसेन । जिला न्यायालय सहित समस्त तहसील न्यायालय बरेली, गौहरगंज, बेगमगंज, गैरतगंज, सिलवानी तथा उदयपुरा में 14 मई 2022 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों में लंबित सभी राजीनामा योग्य सिविल और आपराधिक शमनीय प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामलें, एमएसीटी प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा), वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जलकर/बिल संबंधी प्रकरण(चोरी के मामलों को छोड़कर), सेवा मामलें जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित है। राजस्व प्रकरण, दीवानी मामलें तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
इस लोक अदालत में बड़ी संख्या में परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण लिटीगेशन एवं प्री-लिटीगेशन प्रकरणों का भी राजीनामा के आधार पर निराकरण किया जावेगा। बैंक संबंधी चैक बाउंस प्रकरणों में लोक अदालत में विषेष छूट दी जा रही है। इन प्रकरणों के संबंध में समीक्षा किये जाने के लिए प्रधान जिला न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायसेन श्री ओंकार नाथ की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में न्यायाधीशगण, समस्त बैंकों के अधिकारीगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्रीमती संगीता यादव तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी उपस्थित रहीं।



