मध्य प्रदेश

नए नियम : 20 हजार से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स है तो दिसंबर तक जमा करा दें, वरना हर महीने देना होगी 3 फीसदी पेनाल्टी,1230 लोग 20 हजार से ज्यादा के दायरे में

रिपोर्टर : शिवलाल यादव, रायसेन
रायसेन।
अगर आपका प्रॉपर्टी टैक्स 20 हजार रुपए से ज्यादा है तो दिसंबर तक जमा करा दें नहीं तो हर महीने 3 प्रतिशत पेनाल्टी देना होगी। यानी जनवरी में 3 प्रतिशत, फरवरी में 6 और मार्च में 9 प्रतिशत पेनाल्टी देना होगी। शहर में 90 प्रतिशत प्रॉपर्टी टैक्स पेयर्स 20 हजार से कम टैक्स देते हैं। लेकिन इस व्यवस्था का फायदा यह होगा कि बड़े टैक्सपेयर दिसंबर तक टैक्स जमा करेंगे और नगर पालिका के खजाने में हर माह एक बड़ी राशि रहेगी।
कलेक्टर अरविंद कुमार दुबे नपा सीएमओ आरडी शर्मा
ने बताया कि रायसेन शहर में 4 साल पहले तक दिसंबर के बाद सभी टैक्सपेयर को 15 प्रतिशत एकमुश्त पेनाल्टी देना होती थी। लेकिन, इसे तत्कालीन नपा परिषद ने समाप्त कर दिया था। प्रदेश के अन्य शहरों में अलग-अलग तरह से पेनाल्टी के प्रावधान हैं। 4 महीने पहले हैदराबाद गए नगर पालिका के अधिकारियों ने पेनाल्टी का प्रावधान फिर से लागू करने का सुझाव रिपोर्ट में दिया था। निगम प्रशासन का प्रारंभिक प्रस्ताव सभी पर पेनाल्टी लगाने का था, लेकिन बाद में सिर्फ बड़े टैक्सपेयर पर ही पेनाल्टी लगाने का निर्णय लिया।
चार साल पहले तक रायसेन में यह थीप्रॉपर्टी टैक्स की व्यवस्था….
अप्रैल से जुलाई 6% छूट
अगस्त से दिसंबर तक न छूट न पेनाल्टी….
जनवरी से मार्च तक 15फीसदी पेनाल्टी….
वित्त वर्ष समाप्त होने पर 15% पेनाल्टी
अभी रायसेन में यह थी प्रॉपर्टी टैक्स की व्यवस्था
अप्रैल से जुलाई 6% छूट
अगस्त से मार्च 2021तक न छूट न पेनाल्टी
वित्त वर्ष समाप्त होने पर 15% पेनाल्टी
अब ऐसे लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स
अप्रैल से जुलाई 6% छूट
अगस्त से दिसंबर तक न छूट न पेनाल्टी
20 हजार रुपए से अधिक टैक्स होने पर
जनवरी में 3, फरवरी में 6 और मार्च में 9 प्रतिशत पेनाल्टी होगी।
वित्त वर्ष समाप्त होने पर – 15% पेनाल्टी (सभी के लिए)
आदेश जारी- नए निर्णय के अनुसार स्थायी आदेश जारी हो गया है।

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