कृषिमध्य प्रदेश

भूसा कारोबारियों के व्यापार पर शिकंजा: रायसेन में भी पशु आहार चारा, पैरा, भूसा के परिवहन पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंध का आदेश

रिपोर्टर : शिवलाल यादव

रायसेन। रायसेन कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी अरविंद दुबे ने पशु आहार चारा, पैरा, भूसा के परिवहन पर प्रतिबंधित आदेश जारी कर दिए है। कलेक्टर ने कहा है कि वर्ष 2022 की गर्मियों में चल रही फसलों की कटाई से निकलने वाला भूसा किसी भी हाल में रायसेन जिले से बाहर नहीं जाएगा। क्योंकि यदि बाहर के जिलों में भूसा का परिवहन किया जाता है तो मवेशियों के भोजन चारे पर संकट खड़ा हो जाता है। ऐसे में समय रहते रायसेन जिले की सीमा से बाहर सभी प्रकार के पशु आहार पैरा और भूसा का परिवहन पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित है।
हम आपको यह बता दें कि किसानों द्वारा बनाये गये भूसे को व्यापारियों द्वारा परिवहन कर जिले से बाहर ले जाया जा रहा है। जिसके कारण जिले में भूसा एवं चारा की समस्या निर्मित हो सकती है।
जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दुबे ने पशु आहार एवं चारा की कमी न हो इसके मद्देनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के तहत रायसेन जिले की सीमा से बाहर पशु आहार चारा, पैरा, भूसा का परिवहन प्रतिबंधित किए जाने के आदेश जारी कर दिए है। कलेक्टर दुबे के आदेश के बाद भूसा कारोबारियों में हड़कंप की स्थितियां निर्मित हो गई है।

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