मध्य प्रदेश

अवैध निर्माण को नियमित कराने नगर परिषद ने थमाए नोटिस

भवन अनुज्ञा के बिना निर्माण करने के मामले में नप की कार्रवाई तेज हुई
30 जून तक प्रशमन केसों में मिलेगी 20 प्रतिशत की छूट

सिलवानी। भवन अनुज्ञा के बिना निर्माण करने और नियम विरूद्ध अतिरिक्त निर्माण करने के मामले में नगर परिषद ने 12 भवन स्वामियों को नोटिस थमाए हैं। नोटिस दिए जाने का क्रम लगातार जारी है। शासन द्वारा प्रशमन शुल्क में दी जाने वाली बीस प्रतिशत की छूट को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। बताया जाता है कि भवन अनुज्ञा के बिना निर्माण करने और नियम विरूद्ध निर्माण के मामले में नगर परिषद ने भवन स्वामियों को नोटिस जारी किए हैं। 12 लोगों को नोटिस जारी किया जाना बताया जा रहा है। नोटिस में उल्लेखित किया गया है कि आपके द्वारा बिना अनुमति किया गया निर्माण अवैध है। प्रशमन शुल्क जमा कर इसे तत्काल वैध कराए। बताया गया कि शासन द्वारा अवैध निर्माण को नियमित करने की सीमा को निर्धारित एफएआर से अतिरिक्त 30 प्रतिशत तक का समझौता प्रकरण के अंतर्गत नियमित करने का प्रावधान है।
जितनी अनुमतियां नहीं उससे ज्यादा भवनों का निर्माण
बीते कुछ वर्षों में नगर का दायरा काफी बड़ा है। लोगों द्वारा तेजी से भवनों का निर्माण कराया जा रहा है,लेकिन भवन निर्माण की अनुमति को लेकर बात की जाए तो आंकड़ा अलग ही कहानी बयां करता है। नगर परिषद के भवन अनुज्ञा रिकाॅर्ड से मौजूदा भवनों की संख्या मेल नहीं खाती है। वहीं कई लोगों ने भवन दो से तीन मंजिला तक बना लिए लेकिन दोबारा अतिरिक्त निर्माण की अनुमति नहीं ली गई। इनकी संख्या भी कहीं ज्यादा है। इस स्थिति के चलते आबादी क्षेत्र लगातार तेजी से बढ़ रहा है।

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