बिजली का नया कनेक्शन लेने पर चुकाना पड़ेगा 70 फीसदी तक शुल्क
सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा झटका
मप्र विधुत नियामक आयोग ने जारी किया मसौदा
रिपोर्टर : शिवलाल यादव, रायसेन।
रायसेन। बिजली उपभोक्ताओं को अब नए बिजली कनेक्शन लेने, नाम बदलवाने और बिजली लोड बढ़ाने को लेकर अन्य सभी तरह के सर्विस शुल्क लगभग 67 से 70 फीसदी तक की वृद्धि प्रस्तावित की गई है। दरअसल मप्र विधुत नियामक आयोग ने सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ताओं घरेलू, दुकान उद्योग को जोरदार झटका दिया है। आयोग ने इसका ड्राफ्ट तैयार कर और उसे जारी कर 5 जुलाई तक दावे व आपत्तियां आमंत्रित की है। जिस पर 6 जुलाई को मामले की सुनवाई की जाएगी।
घरेलु उपभोक्ताओं के लिए वृद्धि का प्रस्ताव
उपभोक्ता श्रेणी सिंगल फेस 3 किलोवाट
3 फेस 5 किलोवाट
3 फेस 10 किलोवाट
वर्तमान शुल्क
₹ 600
₹ 1800
₹ 4800
प्रस्तावित वृद्धि
₹ 1220 70 फीसदी
₹ 3000 67 फीसदी
₹ 8000 67 फीसदी
उच्च दाब उपभोक्ता के लिए
प्रति किलोवाट एम्पियर 750, 1260, 60 फीसदी
उद्योग व्यापार के लिए
सिंगल फेस 3 किवा ₹ 900 ₹ 1500 67 प्रतिशत
3 फेस 5 किवा ₹ 2700 ₹ 4500
68 प्रतिशत
3 फेस 10 किवा ₹ 7200 ₹ 12080
68 फीसदी
इस संबंध में राजेश दुशाद उप महाप्रबंधक रायसेन का कहना है कि मप्र विधुत नियामक आयोग ने जो दरें प्रस्तावित की हैं। वह बहुत ज्यादा है।जिससे हरेक वर्ग को बिजली की दरों का जोरदार झटका लगा है।आयोग ने आधी अधूरी सूचना प्रकाशित कर विधुत अधिनियम की धारा 45 (2)का उल्लंघन किया है।