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आरोपी व्यक्ति की पहचान करवाने के लिए न्यायालय कब आदेश जारी कर सकता है जानिए/ CRPC

कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस किसी निर्दोष व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है एवं वह पुलिस को अपने बयान में निर्दोष बताता है एवं उसने किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया गया बयान देता है, ऐसे में उस क्षेत्र की अधिकारिता रखने वाला मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट को व्यक्ति की शिनाख्त के लिए आदेश जारी करेगा।
दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 54 (A) की परिभाषा:-
1. अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है,तब न्यायालय वहाँ के कार्यपालक मजिस्ट्रेट को आदेश करेगा कि व्यक्ति की शिनाख्त अर्थात सही पहचान की जाए। एवं गिरफ्तार व्यक्ति पहचान के लिए पुलिस अधिकारी किसी अन्य व्यक्ति को साक्षियों के रूप में बुला सकता है।

  1. अगर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान करने वाला व्यक्ति निःशक्त या मानसिक रोगी है उसकी परीक्षा मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी एवं उसकी वीडियो फ़िल्म भी तैयार की जाएगी। एवं उन सभी पद्धतियों का प्रयोग किया जाएगा जो आवश्यक हो।

संकलन : बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) मो. 9827737665

उपरोक्त लेख संकलनकर्ता के अपने निजी ज्ञान एवं विवेक पर प्रसारित किया गया है पाठक अपने उचित माध्य्म एवं विवेक का उपयोग करे। मृगांचल एक्सप्रेस लेख से सम्बधिक किसी भी प्रकार के कानूनी वाद विवाद एवं आपत्ति के लिए उत्तरदायी नही होगा।

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