क्राइम

वन कर्मचारी के साथ अभद्रता एवं मारपीट करने वाले आरोपियो को हुई एक -एक वर्ष की सजा

ब्यूरो चीफ : भगवत सिंह लोधी
दमोह । न्यायालय सुशील कुमार अग्रवाल, प्रथम श्रेणी न्‍यायिक मजिस्‍ट्रेट दमोह की अदालत ने आरोपीगण रामकुमार सिंह पिता तातूसिंह उम्र 32 वर्ष, जाहरसिंह पिता इमरतसिंह आदिवासी उम्र 31 वर्ष व मन्‍नूसिंह पिता कोराईसिंह आदिवासी उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम तिलगवा थाना जबेरा दमोह 14 दिसंबर को पारित निर्णय में आरोपी को भां.द.वि. की धारा 332/34 के अंतर्गत 1- 1 वर्ष का सश्रम कारावास व 500-500 रूपये का अर्थदण्‍ड व्‍यतिक्रम पर 30-30 दिवस का सश्रम कारावास से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी सतीश कपस्या द्वारा बताया कि मामला संक्षेप में इस प्रकार है, कि दिनांक 14 जनवरी 2018 फरियादी वनकर्मी राहुल गुलाटी द्वारा तिलगुवा बेरियर पर रसीद काटते समय आरोपीगणों द्वारा मोटरसाईकिल से आकर रोके जाने पर गंदी-गंदी गालियां दी एवं रसीद काटने की बात को लेकर लात घूसों से मारपीट कर बर्दी फाड़ दी और शासकीय कार्य में बाधा डाली गई। मौके पर उपस्थित चौकीदार ने आकर बीच-बचाव कर आरोपीगणों का नाम जाहर, मन्नू व रामकुमार बताया था. आरोपीगण जाते-जाते जान से मारने की धमकी दे कर गए। उक्त रिपोर्ट पर से अभियुक्तगणो के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, न्यायालय में आई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य और अभियोजन द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर माननीय न्यायालय ने पारित निर्णय में आरोपी को दंडित किया गया.अभियोजन की ओर से कैलाशचंद पटेल प्रभारी जिला अभियोजन अधिकारी के मार्गदर्शन में सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी संजय रावत द्वारा पैरवी की गई।

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