नाबालिक बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

रिपोर्टर : नीलेश पटेल
रायसेन । न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, तहसील गौहरगंज, द्वारा आरोपी आशीष मालवीय आयु लगभग 19 वर्ष निवासी पाल मोहल्ला, थाना मंडीदीप, जिला रायसेन को पुलिस थाना मंडीदीप के मामले में दोषी पाते हुए आरोपी को धारा 376 (3) भादवि में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं धारा 363, 366 भादवि में भी दोषी पाते हुए क्रमश: 3 वर्ष, 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा 6000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस मामले में मध्यप्रदेश राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार तिवारी, तहसील गौहरगंज ने पैरवी की।
घटना के अनुसार नावालिग द्वारा दिनांक 11 मई 21 को थाना मंडीदीप में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दो साल पहले उसकी सहेली ने उसकी पहचान अभियुक्त आशीष मालवीय से कराई थी, वह आशीष को अपना भाई मानती थी, पिछले महीने की 3 तारीख को आशीष ने उसे फोन करके बोला कि अपन दोनों घूमने पचपन सीढ़ी मंदिर चलते हैं तो वह आशीष के साथ पचपन सीढ़ी गई थी, जहां आशीष ने उसका हाथ पकड़ा और उसकी मांग भर दी थी, कहने लगा कि तुम्हें यह शादी माननी पड़ेगी और उसके सीने में हाथ लगाने लगा, उसने कहा कि यह सब मत करो, वह लेट हो रही है, घर ले चलो तो आशीष ने उसे धमकी दी कि उसे यह शादी माननी पड़ेगी और किसी को कुछ बताया तो जान से खत्म कर देगा। उसने यह बात डर के कारण किसी को नहीं बताई। दिनांक 10 मई 21 को सुबह 5 बजे के करीब आशीष के मोबाइल से उसके पापा के नंबर पर फोन आया और उसने उसे बोला मिलने शनिवार बाजार में आ जाये नहीं तो सबको शादी के बारे में बता देगा। वह डर के कारण अकेले शनिवार बाजार गई जहां आशीष मिला। आशीष ने धमकाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे शनिवार बाजार में सर्राफा बाजार साइड ले गया जहां एक टूटे घर में सुबह करीब जबरदस्ती उसकी मर्जी के बिना उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया और उसे धमकी दी कि किसी को कुछ बताया तो उसे बदनाम कर देगा। डर के कारण उसने अपनी बड़ी बहन को सारी बात बताई तथा फिर मम्मी के काम से वापस आने पर सारी बात बताई और मम्मी और दीदी के साथ रिपोर्ट की । अभियोक्त्री के उक्त लिखित आवेदन पर थाना मण्डीदीप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर मामला अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान पूर्ण कर पुलिस ने अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान गवाहों के बयान वैज्ञानिक चिकित्सीय साक्ष्य से अभियुक्त को संदेह से परे मामला प्रमाणित पाते हुए आरोपी को दोषसिद्ध किया गया।