पिता की हत्या करने वाले भाई और बहन को उम्रकैद की सजा

रिपोर्टर : राजकुमार रघुवंशी
रायसेन । रायसेन जिला न्यायालय के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सचिन जैन ने पिता की हत्या करने वाले अशोक पाल पुत्र राजाराम पाल 24 वर्ष, निवासी सिंचाई कालोनी, थाना सांची और उसकी बहन रानी पाल पत्नी हरिसिंह 37 वर्ष, निवासी गुलगांव को दोषी मानकर आजीवन कारावास और एक- एक हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा ने की थी।
एडीपीओ के अनुसार सांची निवासी राजाराम पाल के साथ 13 नवंबर 2022 को उसके बेटे अशोक पाल और बेटी रानी पाल द्वारा मारपीट की गई थी, जिससे राजाराम पाल की मौत हो गई थी। मृतक के भाई सुखराम की रिपोर्ट पर भाई-बहन के खिलाफ सांची थाना में हत्या का प्रकरण दर्ज किया गया था। न्यायालय में रानी पाल ने अपने पूर्व पति मनिराम उर्फ मंटू पाल के विरुद्ध बच्चों को रखने एवं भरण पोषण को लेकर केस लगाया था, जिसमें पिता राजाराम पाल ने कोर्ट में रानी पाल के विरोध में कथन दर्ज कराए थे। इस बात से नाराज रानी ने अपने भाई अशोक के साथ मिलकर पिता राजाराम पाल के साथ घटना वाले दिन मारपीट की थी।