मध्य प्रदेश

हाई कोर्ट जबलपुर ने खारिज की एफआईआर

रिपोर्टर : सतीश चौरसिया
उमरियापान । तहसील पिपरिया थाना जिला नर्मदापुरम से है मामले में विधायक के द्वारा अपने विधानसभा क्षेत्र 39 पिपरिया जिला होसंगाबाद ने अपने पत्र दिनांक 0
9/9/2020 को मंत्री को अपने क्षेत्र में केरोसिन वितरण न होने की शिकायत की । जिस पर तत्काल प्रभाव से उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उक्त शिकायत पर एक जांच की गई जिसे कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने की। जाँच के दौरान क्या पाया गया क्या नहीं इसकी पुष्टि किए बिना राजनैतिक दबाव के चलते अधिकारी ने संबंधित थाने में एक एफआईआर दर्ज करा दी जिसका अपराध क्रमांक 271/2021 दिनांक 12/8/21 है। जिसे माननीय उच्च न्यायालय मैं याचकाकर्ता के द्वारा एफआईआर के खिलाफ एक याचिका दायर की गई। जिसमे माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आरएस मेंदीरत्ता, अधिवक्ता नितेश जैन अधिवक्ता अंकुर जैन सैंकी की ओर से प्रस्तुत तर्कों से सहमत होकर पुलिस थाना पिपरिया द्वारा एफआईआर को रद्द करने का आदेश पारित किया।

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