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थाना प्रभारी बिना वारण्ट के किसी को गिरफ्तार करता है तब इसकी सूचना तुरंत किसे देगा जानिए/CRPC

बहुत से अपराध ऐसे होते हैं जिनमे थाना का थाना प्रभारी आरोपी को गिरफ्तार कर लेता है, वे अपराध जमानतीय अपराध होते हैं कुछ अपराध में पुलिस अधिकारी व्यक्ति को बिना वारण्ट के गिरफ्तार कर लेती है, और आरोपी को थाने से जमानतीय बन्ध-पत्र पर छोड़ दिया जाता है, लेकिन धारा 58 कहती है कि थाने का टी.आई अगर बिना वारण्ट के किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करेगा उसकी सूचना तुरंत अपने अधीन उपखण्ड मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को देगा।
दण्ड प्रक्रिया संहिता,1976 की धारा 58 की परिभाषा :-
अगर कोई भी पुलिस अधिकारी किसी आरोपी को बिना वारण्ट के गिरफ्तार करता है,तब उस पुलिस अधिकारी का कर्तव्य की बिना वारण्ट के गिरफ्तार किए गए आरोपी की सूचना जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड न् मजिस्ट्रेट को देगा। अगर पुलिस अधिकारी ऐसा नहीं करता है तो यह दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 58 का उल्लंघन माना जायेगा एवं आई.पी.सी की धारा 217 के अंतर्गत दाण्डित होगा।

{नोट:- स्वापक औषधि और मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 के अधीन गिरफ्तार या अधिग्रहण करनें वाले किसी ऑफिसर को सत्र मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेजने के लिए बाध्य नहीं है।}
संकलन : बी. आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) मो. 9827737665

उपरोक्त लेख संकलनकर्ता के अपने निजी ज्ञान एवं विवेक पर प्रसारित किया गया है पाठक अपने उचित माध्य्म एवं विवेक का उपयोग करे। मृगांचल एक्सप्रेस लेख से सम्बधिक किसी भी प्रकार के कानूनी वाद विवाद एवं आपत्ति के लिए उत्तरदायी नही होगा।

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