क्राइम

चोरी के विद्युत तार खरीदने वाला आरोपी पुलिस गिरफ्त में

रिपोर्टर : शिवलाल यादव, रायसेन
रायसेन । 13 अक्टूबर की दरम्यानी रात्रि थाना सांची क्षेत्रान्तर्गत मैदा मिल के पीछे ग्राम नोनाखेडी में बिजली के खंभों से अज्ञात चोरों द्वारा तार चुरा लिये। फरियादी प्रज्जवल शर्मा कनिष्ट यंत्री विद्युत विभाग सांची की रिपोर्ट पर थाना सांची में अपराध 195/21 धारा 136 विद्युत अधिनियम एवं धारा 411 आईपीसी कायम कर विवेचना में लिया गया।
इसी प्रकार 04 नबंवर की दरम्यानी रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा मुख्तार मोहल्ला वाले ट्रासफार्मर से ऐरन- बांसखेडा के बीच के खंभों से तार चुरा लिये। फरियादी प्रज्जवल शर्मा कनिष्ट यंत्री विद्युत विभाग सांची की रिपोर्ट पर थाना सांची में अपराध क्र0-208/21 धारा 136 विद्युत अधिनियम एवं धारा 411 आईपीसी कायम कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में पुलिस अधीक्षक रायसेन विकास कुमार शाहवाल एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायसेन अमृत मीणा के मार्गदर्शन में अनुविभागीय अधिकारी रायसेन श्रीमती अदिति भावसार एवं थाना प्रभारी सांची मांगीलाल भाटी के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित कर अज्ञात चोरों की पतारसी की गयी।
पुलिस टीम द्वारा दौराने अनुसंधान शुक्रवार को कबाडी का व्यवसाय करने वाले आरोपी वसीम कुरैशी पिता रऊफ कुरैशी उम्र 36 वर्ष निवासी-वार्ड क्रमांक 15 सिरोंज को गिरफ्तार किया गया और उसके कब्जे से 160 किलो विद्युत तार कटे हुए बरामद किये। पूछताछ पर आरोपी वसीम कुरैशी ने बताया कि गांव के ही आरिफ मेवाती पिता असम एवं उसके भाई शाहिद मेवाती पिता असम दोनों निवासी सिरोंज ने पृथक पृथक माल उसे बेचा था।
प्रकरण का खुलासा करने में थाना प्रभारी सांची निरीक्षक मांगीलाल भाटी, उनि भारत सिंह, सउनि राजेश बडगूजर, सउनि हरपाल सिंह, सउनि गंधर्व सिंह मीणा, प्रधान आरक्षक केदार, आरक्षक गगन शर्मा, सैनिक बृजेश, सैनिक राजेश ठाकुर द्वारा सराहनीय कार्य किया गया।

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