डंडे से मारपीट करने वाले आरोपी को 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये जुर्माना से दण्डित किया

सिलवानी । न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील सिलवानी द्वारा निर्णय दिनांक 5 अगस्त 2024 को आरोपी सुखराम उर्फ सुकराम पिता जगन्नाथ विश्वकर्मा, उम्र 56 वर्ष निवासी ग्राम पडरिया कला, थाना बम्होरी जिला रायसेन को धारा 325 भादवि में एक वर्ष का सश्रम कारावास व 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इस मामले में शासन की ओर से राजेन्द्र कुमार वर्मा, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ने पैरवी की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी जीवनलाल ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट किया कि वह कल ग्राम खपड़िया मजदूरी करने गया था। उसके घर के बगल में सुखराम विश्वकर्मा का घर है दोनों के घर के बीच छोटी गली (छेड़ी) है, फरियादी को उसके भानेज ने फोन पर बताया कि दिनांक 4 दिसम्बर 2022 को रात्रि करीब 1 बजे अरविन्द गली (छेड़ी) मे निस्तार (बाथरूम) कर रहा था तभी सुखराम विश्वकर्मा आया और अरविन्द को गंदी गाली देते हुए बोला कि यहाँ बाथरूम क्यों कर रहा है अरविन्द ने गाली देने से मना किया तो सुखराम विश्वकर्मा ने फरियादी के लड़के अरविन्द के साथ डंडा से मारपीट करने लगा आवाज सुनकर फरियादी की पत्नि फुलवती और लड़का धर्मेन्द्र आ गए जिन्होने बीच बचाव किया तभी सुखराम विश्वकर्मा वहाँ से भाग गया। मारपीट से फरियादी के लड़के अरविन्द को सिर के ऊपर एवं बाये हाथ की कलाई मे चोट आई है फिर सचिन ने 100 नम्बर को फोन लगाया था 100 नम्बर आई और अरविन्द को इलाज के लिए अस्पताल बम्होरी ले गए वहाँ से अरविन्द को अस्पताल रायसेन रेफर कर दिया है उक्ता घटना की रिपोर्ट के आधार पर थाना बम्होरी में आरोपी सुखराम के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया एवं अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। विचारण उपरांत न्यायालय द्वारा अभियोजन की समस्त दलीलों एवं साक्ष्यों को सुनते हुए आरोपी को धारा 325 भादवि में दोषी पाते हुए एक वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



