क्राइम

छात्रा की अशोभनीय तरीके से तलाशी लेने पर शिक्षिका निलंबित

रायसेन । माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा में एक शिक्षिका द्वारा परीक्षा कक्ष में छात्रा की अशोभनीय तरीके से तलाशी लेने के मामले ने संज्ञान लेते हुए जिला पंचायत सीईओ अंजू पवन भदौरिया ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कार्यालय जिला पंचायत (शिक्षा) रायसेन के आदेश क्रमांक / 1560/शिक्षा/बोर्ड परी. / 2025 , दिनांक 12/03/2025 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए मनीषा रघुवंशी, प्राथमिक शिक्षक, एकीकृत शा. मा.शा. सिमरिया, संकुल केन्द्र शा.उ. मा.वि. साईखेडा, जिला रायसेन को परीक्षा केन्द्र क्रमांक 651017 परीक्षा केन्द्र शास.सी.एम. राईज बालक उ.मा.वि. उदयपुरा पर पर्यवेक्षक कार्य हेतु नियुक्त किया गया था। दिनांक 10.03.2025 को सोशल मीडिया के माध्यम से यह संज्ञान में आया है कि मनीषा रघुवंशी के द्वारा परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी छात्रा की अशोभनीय तरीके से तलाशी ली जाना परिलक्षित हुआ है। उनके द्वारा महिला शिक्षक पद की गरिमा के विपरीत कार्य किये जाने के कारण विभाग की छवि धूमिल हुई है।
मनीषा रघुवंशी का उक्त कृत्य म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965 के नियम 3 के प्रावधानों के प्रतिकूल होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है।
अतः मनीषा रघुवंशी, प्राथमिक शिक्षक, एकीकृत शा.मा.शा. सिमरिया को उक्त कदाचरण के लिए प्रथम द्वष्टया दोषी पाये जाने के फलस्वरूप म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में मनीषा रघुवंशी का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी (सिलवानी) नियत किया जाता है तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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